सार
ड्रग्स केस में शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान फिलहाल आर्थर रोड जेल में बंद है। उनकी जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होग। इसी बीच केस में एक नया ट्विस्ट आ गया है। दरअसल, NCB के गवाह ने इस केस में चौंकाने वाले खुलासा किया है।
मुंबई. क्रूज ड्रग्स केस (Drugs Case) में शाहरुख खान (Sharhrukh Khan) का बेटा आर्यन खान (Aryan Khan) फिलहाल आर्थर रोड जेल में बंद है। उनकी जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होग। इसी बीच आर्यन के ड्रग्स केस में एक नया ट्विस्ट आ गया है। दरअसल, NCB के गवाह ने इस केस में चौंकाने वाले खुलासा किया है। खुद को इस केस से जुड़े शख्स केपी गोसावी (KP Gosavi) का बॉडीगार्ड बताने वाले प्रभाकर सैल ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और गोसावी पर पैसों की डील के आरोप लगाए हैं। बता दें कि प्राइवेट डिटेक्टिव गोसावी की ही फोटो आर्यन के साथ वायरल हुई थी। मामले में समीर वानखेड़े ने सभी आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वो इसका जवाब देंगे।
सुनी 25 करोड़ रुपए की डील की बात
रिपोर्ट्स की मानें तो प्रभाकर सैल नाम के इस गवाह ने एक हलफनामे में दावा किया है कि उसने केपी गोसावी और किसी सैम डिसूजा के बीच 25 करोड़ रुपए कीमांग की थी लेकिन 18 करोड़ में डील सेट हुई। इनमें से 8 करोड़ रुपए एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को दिए जाने थे। उसने ये भी दावा किया है कि उसने गोसावी से रुपए लेकर सैम डिसूजा तक पहुंचाए थे। प्रभाकर ने बताया कि उससे पंचनामा का पेपर बताकर जबरदस्ती 10 खाली कागजों पर साइन करवाए गए थे। उनका आधार कार्ड भी मांगा था। उन्हें इस गिरफ्तारी के बारे में कुछ नहीं पता था। बता दें कि प्रभाकर सैल वही शख्स है, जिसे एनसीबी ने 6 अक्टूबर को जारी की गई प्रेस रिलीज में गवाह के तौर पर बताया था। अब प्रभाकर ने आरोप लगाया है कि गोसावी लापता है और उन्हें अपनी जान को लेकर खतरा लग रहा है।
शेयर की हलफनामे की कॉपी
प्रभाकर सैल ने अपने हलफनामे में शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी का भी जिक्र किया है। पॉलिटिकल एनालिस्ट तहसीन पूनावाला ने हलफनामे की कॉपी सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसे कथित तौर पर गवाह प्रभाकर ने शूट किया था। वीडियो में गोसावी को आर्यन खान के पास बैठे देखा जा सकता है। वहीं, एनसीबी के सूत्रों का कहना है कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने यह भी सवाल किया कि अगर पैसों का लेनदेन होता तो जेल में क्यों होता। ये सारे आरोप एनसीबी की इमेज को बिगाड़ने के लिए लगाए जा रहे हैं। ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, ऐसा कुछ भी कहीं नहीं हुआ है।
26 को होगी आर्यन की बेल पर सुनवाई
आर्यन खान की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उनके वकीलों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई है। इस मामले की सुनवाई अब 26 अक्टूबर यानी मंगलवार को होगी। तब तक आर्यन को जेल में ही रहना पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने जस्टिस नितिन सांबरे से बेल की सुनवाई के लिए तारीख मांगी थी। सतीश मानशिंदे ने इस शुक्रवार या अगले सोमवार को बेल पर सुनवाई की गुजारिश की थी। हालांकि, जस्टिस सांबरे ने आर्यन की जमानत पर सुनवाई अगले हफ्ते 26 अक्टूबर को तय की है।
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