सार
जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला लिया गया है कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28 फीसदी जीएसटी लगेगा। यह एक अक्टूबर 2023 से लागू होगा।
नई दिल्ली। ऑनलाइन गेमिंग (Online gaming) और कैसीनो पर आने वाले एक अक्टूबर से 28 फीसदी जीएसटी लगेगा। बुधवार को नई दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके बार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर फेस वैल्यू का 28 फीसदी जीएसटी लगेगा।
जीएसटी काउंसिल की 51वीं बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीतारमण ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28 प्रतिशत जीएसटी 1 अक्टूबर से लागू होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो के मामले में टैक्स प्रवेश स्तर पर लगेगा। यदि कोई व्यक्ति 1,000 रुपए का दांव लगाता है तो 1000 रुपए पर टैक्स लगेगा। अगर वह 300 रुपए जीतता है और फिर से 1300 रुपए का दांव लगाता है तो जीतने वाली राशि पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा।
जीएसटी काउंसिल ने की थी कानूनों में संशोधन की सिफारिश
जीएसटी काउंसिल ने अपनी पिछली बैठक में सिफारिश की थी कि ऑनलाइन गेमिंग के मामले में स्पष्टता के लिए कानून में संशोधन किया जा सकता है। काउंसिल ने कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में टैक्स पर स्पष्टता के लिए सीजीएसटी अधिनियम 2017 और आईजीएसटी अधिनियम 2017 में संशोधनों की सिफारिश की थी।
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संसद के मानसून सत्र में सरकार केंद्रीय जीएसटी कानून में संशोधन के लिए बिल लाएगी। इसके बाद राज्य अपनी विधानसभाओं में राज्य जीएसटी कानून में संशोधन करेंगे। ऑफशोर गेमिंग प्लेटफार्मों को जीएसटी अधिकारियों के साथ रजिस्टर्ड करना होगा और टैक्स देना होगा। ऐसा नहीं करने पर सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों को लागू करेगी और उन साइटों को ब्लॉक कर देगी।
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ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने के फैसले के बारे में राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि यह निर्णय लगभग सर्वसम्मति से लिया गया है। केवल दो राज्यों (गोवा और सिक्किम) ने कैसीनो से संबंधित संशोधन पर आपत्ति जताई है। दिल्ली ने ऑनलाइन गेमिंग के संबंध में आपत्ति जताई है।