ITR Refund Late Causes: अगर आपका आईटीआर रिफंड अभी तक नहीं आया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे आसानी से अपने रिफंड का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। इस आर्टिकल में जानिए इस बार रिफंड में देरी क्यों हो रही है और जल्दी रिफड पाने के लिए क्या करें?
Income Tax Refund Late Reason: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद हर टैक्सपेयर यही चाहता है कि उसका टैक्स रिफंड जल्दी से जल्दी बैंक अकाउंट में आ जाए। आमतौर पर रिफंड 25-45 दिनों में क्रेडिट हो जाता है। लेकिन इस बार कई लोगों को रिफंड मिलने में देरी हो रही है। अगर आप भी अपने रिफंड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और परेशान हैं कि आखिर इसमें देरी क्यों हो रही है तो इस आर्टिकल में जानिे इसके कारण और आप क्या कर सकते हैं...
ITR रिफंड लेट क्यों हो रहा है?
1. E-Verification न करना
ITR फाइल करने के बाद सिर्फ सबमिट करना काफी नहीं है। आपको इसे ई-वेरिफाई भी करना पड़ता है। जब तक ई-वेरिफिकेशन नहीं होगा, आपकी रिटर्न प्रोसेसिंग शुरू ही नहीं होगी। मतलब साफ है आपने भले ही सही-सही आईटीआर फाइल किया हो, लेकिन अगर ई-वेरिफिकेशन मिस कर दिया तो रिफंड आने का सवाल ही नहीं उठता। ई-वेरिफिकेशन आप आधार OTP, नेट बैंकिंग, डिमैट अकाउंट या बैंक अकाउंट के जरिए आसानी से कर सकते हैं।
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2. सिस्टम पर ज्यादा लोड
इस साल रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या बढ़ी है। ज्यादा फाइलिंग होने से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर्वर पर लोड बढ़ जाता है, जिससे प्रोसेसिंग स्लो हो जाती और रिफंड मिलने में देरी हो सकती है। यानी अगर आपका केस बिल्कुल सिंपल भी है तो भी सिस्टम लोड की वजह से आपका पैसा देर से आ सकता है।
3. बैंक अकाउंट या PAN में मिस्टेक
ITR रिफंड सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ऐसे में अगर आपने गलत अकाउंट नंबर, IFSC कोड डाल दिया या बैंक अकाउंट को PAN से लिंक नहीं किया तो रिफंड अटक सकता है। कई बार नाम मिसमैच की वजह से भी पेमेंट फेल हो जाता है। इसलिए ITR भरने से पहले बैंक डिटेल्स और PAN लिंकिंग को अच्छे से चेक करना बहुत जरूरी है।
4. डिपार्टमेंटल स्क्रूटनी
अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपकी इनकम डिटेल्स और टैक्स कैलकुलेशन में गड़बड़ी है तो वे आपके रिटर्न को स्क्रूटनी मोड में डाल सकते हैं। ऐसे केस में आपके डॉक्यूमेंट्स और क्लेम की दोबारा जांच की जाती है। जब तक ये जांच पूरी नहीं होती, रिफंड अटका रहता है। इसलिए कोशिश करें कि ITR भरते समय सारी डिटेल्स बिल्कुल सही और क्लियर हों।
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ITR Refund Status कैसे चेक करें?
- अपने रिफंड का स्टेटस ऑनलाइन चेक करने के लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं।
- अपनी PAN ID और पासवर्ड से लॉग-इन करें।
- E-File टैब पर क्लिक करें और 'View Filed Returns' सेलेक्ट करें।
- यहां आपको अपने सभी फाइल किए गए रिटर्न और उनकी टाइमलाइन दिखाई देगी।
- इससे पता चल जाएगा कि आपका रिटर्न किस स्टेज पर है- प्रोसेसिंग में, स्क्रूटनी में या रिफंड जारी हो चुका है।
ITR रिफंड जल्दी पाने के लिए क्या करें?
- ITR फाइल करते ही इसे आधार OTP, नेट बैंकिंग या ई-साइन से वेरिफाई करें।
- आपका बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेटेड और PAN से लिंक होना चाहिए।
- इनकम डिटेल्स, TDS और बैंक जानकारी को ध्यान से चेक करें।
- अगर रिफंड लंबे समय तक पेंडिंग है तो CPC बैंगलोर या अपने AO (Assessing Officer) से संपर्क करें।
