सार
इनकम टैक्स की डेडलाइन 31 जुलाई है। इससे पहले सभी टैक्सपेयर्स का ITR फाइल करना जरूरी है। इसके लिए आपके पास तीन ऑप्शन है। इसमें सीए की मदद से, या थर्ड पार्टी वेबसाइट की मदद से ITR फाइल कर सकते हैं। आइए जानते इसमें कितना खर्च आता है।
बिजनेस डेस्क. फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन नजदीक आ रही है। ऐसे में टैक्सपेयर्स को ये काम जल्द से जल्द काम निपटा लेना चाहिए। इस साल ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इसके लिए कई रास्ते हैं। आप खुद सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर जाकर ITR फाइल कर सकते है। इसमें आपको एक भी रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप चार्टेड अकाउंट या थर्ड पार्टी वेबसाइट के माध्यम से ITR फाइल कर सकते हैं। आईए जानते दोनों प्रोसेस में कितना खर्च आएगा।
सीए से ITR फाइल करवाने पर आएगा 2 हजार तक का खर्च
ज्यादातर टैक्सपेयर्स अपना ITR फाइल करने के लिए चार्टर्ड अकाउंट के पास जाते है। सीए आमतौर पर फार्म 16 और फॉर्म 26AS जैसे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने से लेकर ITR फाइल करने की प्रोसेस पूरी कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस प्रक्रिया के लिए आमतौर पर 1500 रुपए से 2000 रुपए तक चार्ज करते हैं।
थर्ड पार्टी वेबसाइट से भी कर सकते है ITR फाइल
अब सीए के अलावा आप थर्ड साइट वेबसाइट के जरिए भी ITR फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आप टैक्स 2 विन, टैक्स बडी, क्यूको और भी कई वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ 500 से 1000 रुपए का खर्च आएगा।
ITR फाइल करने के लिए ये Documents है जरूरी
आधार कार्ड और पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, फॉर्म 16, TDS सर्टिफिकेट, अगर टैक्स डिडक्शन के लिए किसी स्कीम में निवेश किया हो तो उसका प्रूफ ITR फाइल करने से पहले ये दस्तावेज तैयार रखें।
इस सिंपल प्रोसेस को फॉलो कर फाइल करें ITR
- सबसे पहले इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in/iec/foprtal पर जाएं।
- यहां पर E-Filing पोर्टल पर लॉगइन करने के लिए अपना पैन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करने के बाद पासवर्ड दर्ज करें।
- इसके बाद ई-फाइलिंग अकाउंट लॉगइन करने के बाद डैशबोर्ड पर क्लिक करें।
- यहां पर E-File>Income Tax Return> File Income TaX Return पर क्लिक करें।
- इसके बाद रिटर्न फाइल करने वाला ITR फॉर्म चुनें और डिटेल्स भरें।
- यहां पर अपनी Income, कटौतियों और टैक्सेबल इनकम की डिटेल्स भरें।
- फिर डिटेल भरने के बाद टैक्स देनदारी का कैलकुलेशन किया जाएगा। इसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भर सकते है।
- फिर आधार नंबर और ई-साइन का इस्तेमाल करके ITR रिटर्न वेरिफाई कर लें।
- एक बार फॉर्म का जांच लें, इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपका आईटीआर जमा हो जाता है। इसकी रसीद डाउनलोड करें। इसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर के जरिए को आप अपने ITR स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।
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