ट्रेन में रात भूलकर भी न करना ये 8 काम, वरना पछताना पड़ेगा!
Train Night Rules : देश में हर दिन करोड़ों की संख्या में लोग ट्रेन से सफर करते हैं। उनकी सेफ्टी के लिए भारतीय रेलवे ने कई नियम बनाए हैं। रात में किसी पैसेंजर को परेशानी न हो, इसके लिए अलग नियम हैं। रात में कुछ काम करने पर रोक है। देखें लिस्ट...
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1. लाइट बंद और शोर न करें
भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, रात 10 बजे के बाद नाइट लाइट को छोड़कर सभी लाइटें बंद होनी चाहिए। सुबह 6 बजे तक ट्रेन के कोच में अनावश्यक शोर मचाना, तेज आवाज में बात करना, मोबाइल पर तेज साउंड में वीडियो देखना या गाने सुनना सख्त मना है। अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है और उसकी शिकायत की जाती है तो कार्रवाई हो सकती है।
2. ट्रेन के चार्जिंग पॉइंट यूज नहीं कर सकते हैं
रेलवे सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक चार्जिंग पॉइंट बंद कर देता है। इसका कारण यह है कि लगातार चार्जिंग से आग लगने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। इसलिए अगर आपको मोबाइल चार्ज करना है, तो इसे रात 11 बजे से पहले कर लें।
3. रात में चादर, तकिया या कंबल नहीं मांग सकते
अगर आप एसी कोच में सफर कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि रात में कोई भी अनजान व्यक्ति आपसे चादर, तकिया या कंबल मांगे, तो सावधान रहें। रेलवे के नियमों के अनुसार, सिर्फ रेलवे स्टाफ ही इन चीजों को दे सकता है। अगर ऐसा कोई करता है तो तुरंत रेलवे पुलिस (RPF) या टीटीई को बताएं।
4. लोअर बर्थ पर सोने वाले पैसेंजर को परेशान न करें
इंडिनय रेलवे के नियमों के अनुसार, रात में लोअर बर्थ पर सो रहे पैसेंजर को बार-बार उठने के लिए कहना या परेशान करना नियमों के खिलाफ है। रात में बिना अनुमति लोअर बर्थ पर बैठना, जबरदस्ती सीट एक्सचेंज करना, बार-बार उठाने की कोशिश करने पर अगर शिकायत होती है तो कार्रवाई हो सकती है।
5. महिला पैसेंजर की सेफ्टी को लेकर नियम
रात में ट्रेन में सफर कर रही महिला पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए महिला कोच में पुरुषों का जाना मना है। इस कोच के आसपास भी घूमना अपराध है। ऐसा करने पर सजा मिल सकती है।
6. रात में अवैध वेंडर्स पर पाबंदी
भारतीय रेलवे में रात के समय अवैध वेंडर्स कोई भी सामान खरीदना मना है। कई बार ये वेंडर्स नकली या खराब क्वालिटी के सामान बेचते हैं और यात्रियों के साथ ठगी कर सकते हैं। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर कार्रवाई हो सकती है। ई-कैटरिंग सर्विस से रात में खाना प्री-ऑर्डर कर सकते हैं।
7. शराब पीकर हंगामा करने पर सजा
भारतीय रेलवे में किसी भी पब्लिक प्लेस पर शराब पीना या नशे की हालत में पैसेंजर्स को परेशान करना दंडनीय अपराध है। अगर कोई यात्री नशे की हालत में पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 145 के तहत जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है।
8. TTE टिकट चेक नहीं कर सकता है
भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, रात 10 बजे के बाद, TTE ट्रेन में पैसेंजर्स का टिकट चेक करने नहीं आ सकता है। अगर ऐसा होता है और कोई यात्री आपत्ति लेता है तो कार्रवाई हो सकती है।