पैन को आधार से लिंक करें, इस तारीख तक आपका पैन कार्ड हो जाएगा बेकार
पैन कार्ड रखने वालों को यह जानकारी जरूर जाननी चाहिए। क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने आपके पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की समय सीमा बढ़ा दी है। लेकिन अगर पैन कार्ड को इस तारीख तक आधार से लिंक नहीं कराया गया तो पैन कार्ड रद्द हो जाएगा।
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इस समय में पैन कार्ड के बिना ज्यादा मात्रा में मनी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। बैंक के कामों से लेकर ऑफिस के कामों तक पैन कार्ड जरूरी है। अब पैन कार्ड के बारे में नई जानकारी आई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस द्वारा घोषित विवरण के अनुसार, जिन लोगों ने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, उन्हें 31 दिसंबर, 2025 तक लिंक करना होगा। नहीं तो उनका पैन कार्ड काम नहीं करेगा।
खासकर, जिन लोगों ने आधार नंबर के बजाय आधार नामांकन आईडी का उपयोग करके पैन कार्ड प्राप्त किया है, उन्हें इस नियम का पालन करना चाहिए। अगर 31 दिसंबर, 2025 तक लिंक नहीं किया गया तो कोई भी वित्तीय लेनदेन करने के लिए पैन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इससे ज्यादा रकम भेजने के इच्छुक लोगों को परेशानी होगी।
अगर आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो समय सीमा समाप्त होने के बाद लिंक कराने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसलिए जुर्माना से बचने के लिए 31 दिसंबर, 2025 तक लिंक करा लें। खासकर, जिन लोगों ने आधार नामांकन आईडी का उपयोग करके पैन कार्ड प्राप्त किया है, उन्हें यह लिंकिंग जरूर करानी चाहिए।
अगर आप ऑनलाइन लिंक कराना चाहते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरें। या अपने नजदीकी ऑनलाइन सर्विस सेंटर पर जाकर लिंक- I फॉर्म भरें। अगर आपका आधार पैन से लिंक है तो आपको तुरंत मैसेज आ जाएगा।