सार
अगर आपने किसी वित्तीय संस्थान से लोन लिया है और उसकी ईएमआई समय पर नहीं चुका पा रहे हैं। ऐसे में रिकवरी एजेंट अगर परेशान कें तो घबराने की बजाय उसकी शिकायत कर सकते हैं।
बिजनेस डेस्क : अपना घर लेने का सपना हर कोई देखता है। हालांकि, बजट की कमी से हर किसी के लिए घर बनाना या खरीदना आसान नहीं होता है। ऐसे में होम लोन काम आता है। इसकी मदद से लोग फ्लैट खरीदना पसंद करते हैं। यही कारण है कि होम लोन (Home Loan) की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। महंगाई और ज्यादा EMI की वजह से कुछ लोग समय पर लोन नहीं चुका पाते हैं। जिसकी रिकवरी के लिए वित्तीय संस्थान रिकवरी एजेंट भेजते हैं, जो लोन लेने वाले को परेशान करते हैं।
रिकवरी एजेंट परेशान करें तो क्या करें
कई बार रिकवरी एजेंट लोन चुकाने के लिए डराने-धमकाने की कोशिश भी करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो और रिकवरी एजेंट ज्यादा परेशान करें तो बिना घबराए इसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर आपने भी किसी वित्तीय संस्थान से लोन लिया है और ईएमआई न चुका पाने की वजह से रिकवरी एजेंट आपको डरा-धमका रहे या ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। इस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है।
क्या है नियम
रिजर्व बैंक का नियम कहता है कि अगर किसी ने लोन लिया है और उसकी ईएमआई (EMI) नहीं चुका पा रहा है तो यह सिविल विवाद के दायरे में आता है। ऐसे मेंडिफॉल्टर के साथ कोई भी वित्तीय संस्थान किसी तरह की मनमानी या जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने पर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
रिकवरी एजेंट की शिकायत कहां करें
केंद्रीय बैंक (RBI) की गाइडलाइंस के अनुसार, लोन रिकवरी एजेंट डिफॉल्टर यानी लोन की ईएमआई न चुका पाने वाले व्यक्ति से वसूली करने के लिए न तो उन्हें प्रताड़ित कर सकते हैं, ना ही उन्हें धमका सकते हैं और ना ही मारपीट जैसा कोई काम कर सकते हैं। अगर कोई रिकवरी एजेंट ऐसा करता है तो इसकी शिकायत पुलिस में जाकर कर सकते हैं या फिर इसकी लिखित शिकायत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) से कर सकते हैं। इस पर कड़ा एक्शन लिया जा सकता है।
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