सार
ऐडटेक फर्म बायजूस (Byjus) की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन (BOI) से बायजूस के फाउंडर और CEO बायजू रवींद्रन के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करवाया है। आखिर क्या होता है लुकआउट सर्कुलर, जानते हैं।
Byjus Raveendran Lookout Circular: पिछले कुछ महीनों से ऐडटेक फर्म बायजूस (Byjus) की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन (BOI) से बायजूस के फाउंडर और CEO बायजू रवींद्रन के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी करवाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ED लुकआउट नोटिस इसलिए जारी करवाया है, ताकि बायजू रवींद्रन देश छोड़कर बाहर न जाएं। पिछले कुछ सालों में बायजू रवींद्रन ने दिल्ली और दुबई के बीच काफी सफर किया है।
FEMA के तहत Byjus की जांच कर रहा ED
दरअसल, ED का बेंगलुरू ऑफिस फिलहाल बायजूस के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) उल्लंघन के तहत जांच कर रहा है। ईडी ने रवींद्रन को देश छोड़ने से रोकने के लिए एक नई LOC जारी करने की बात कही है। बता दें कि 3 महीने पहले नवंबर, 2023 में ED ने बायजू रवीन्द्रन और उनकी मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड को 9,362 करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया था।
Byjus ने कानून की अनदेखी कर विदेशों में किया निवेश
ED के मुताबिक, Byjus ने भारत के बाहर इन्वेस्टमेंट किया था, जो कि कथित तौर पर फेमा 1999 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इससे भारत सरकार को सीधे तौर पर पर रेवेन्यू का बड़ा नुकसान हुआ था। यही वजह है कि प्रवर्तन निदेशालय फेमा कानून के तहत मामले की जांच कर रहा है।
क्या होता है लुकआउट नोटिस?
लुकआउट नोटिस का इस्तेमाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बंदरगाहों जैसी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों की जांच के लिए जारी किया जाता है। इसे जारी करने का मतलब संबंधित विभाग के अधिकारी ये बात इंश्योर करना चाहते हैं कि यात्रा करने वाला व्यक्ति पुलिस द्वारा वांटेड है या नहीं।
कब जारी किया जाता है लुकआउट सर्कुलर?
लुकआउट नोटिस तब जारी किया जाता है, जब कोई अपराधी कानून की गिरफ्त से भागने की कोशिश करता है, या उस पर संदेह होता है कि वो फरार हो सकता है। हालांकि, कुछ मामलों में लुकआउट सर्कुलर उन लोगों के खिलाफ भी जारी किया जाता है, जिनके लिए कानून का पालन करवाने वाली एजेंसियों की तरफ से अपील की जाती है। भारत में लुकआउट नोटिस गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक जारी किया जाता है।
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