सार

भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर 16 दिसंबर से 24 घंटे के लिए कर देने की घोषणा की है RBI ने एक बयान में कहा कि अब NEFT के तहत ट्रांजैक्शन की सुविधा हॉलिडे समेत हफ्ते के सातों दिन

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर 16 दिसंबर से 24 घंटे के लिए कर देने की घोषणा की है। RBI ने एक बयान में कहा कि अब NEFT के तहत ट्रांजैक्शन की सुविधा हॉलिडे समेत हफ्ते के सातों दिन।

आरबीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि बैंकों के कामकाज की सामान्य अवधि के बाद 'Straight Through Processing (STP)'के जरिए ऑटो मोड में एनईएफटी हो सकेगा। हालांकि, ट्रांजैक्शन के दो घंटे के भीतर बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा क्रेडिट होने या फिर ओरिजिनल बैंक अकाउंट में रिटर्न होने का पहले का सिस्टम बना रहेगा।  

आरबीआई ने क्‍या कहा 

रिजर्व बैंक ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि NEFT ट्रांजेक्शन को चौबीसों घंटे, सातों दिन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने सभी सदस्य बैंकों को नियामक के पास चालू खाते में हर समय पर्याप्त राशि रखने को कहा है ताकि एनईएफटी ट्रांजेक्शन में कोई समस्या नहीं हो। वहीं सभी बैंकों को सही ढंग से इस सर्विस को लागू करने को कहा गया है। आरबीआई के मुताबिक बैंक  NEFT में किए गए बदलाव के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित किया जाएगा सकते हैं।

इससे पहले आरबीआई ने सबसे पहले इस साल अगस्त में कहा था कि NEFT के जरिए रुपये के ट्रांसफर की सुविधा दिसंबर से हर समय मिल सकेगी। 

क्‍या होता है NEFT

NEFT ऑनलाइन ट्रांजेक्‍शन का एक तरीका है। इसके तहत आप एक समय में 2 लाख रुपये तक की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। यह ट्रांजेक्‍शन बैंक ब्रांच या फिर इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के जरिए किया जा सकता है। अभी की बात करें तो सामान्‍य दिनों में NEFT ट्रांजेक्शन सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के दौरान होता है। वहीं पहले और तीसरे शनिवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 1  बजे तक घंटे के आधार पर किया जाता है।

वर्तमान व्यवस्था के तहत सोमवार से शुक्रवार (किसी होली डे को छोड़कर) तक सुबह आठ बजे से लेकर शाम सात बजे तक एनईएफटी के जरिए फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। वहीं महीने के पहले एवं तीसरे शनिवार को सुबह आठ बजे से दोपहर के एक बजे तक एनईएफटी किया जा सकता है।

गौरतलब है कि केंद्रीय बैंक एनईएफटी और आरटीजीएस के जरिए ऑनलाइन फंड ट्रांसफर पर पहले लगने वाले शुल्क को खत्म कर चुका है। 

(प्रतिकात्मक फोटो)