सार
NEET UG 2024 Hearing: नीट यूजी परीक्षा दोबारा आयोजित करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 18 जुलाई को सुनवाई हुई। सुनवाई से पहले मुख्य न्यायाधीश ने कई सवाल किये हैं। जिसके बाद अगली सुनवाई की तारीख 22 जुलाई दी है। इस दिन फाइनल फैसला होगा।
NEET UG 2024 SC Hearing: नीट यूजी परीक्षा दोबारा आयोजित करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कई सवालों के जवाब मांगे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एनटीए, एसजी से कई सावाल पूछे। जिसमें 3, 4 या 5 मई नीट पूपर कब लीक हुआ? टॉप 1.08 लाख में से कितने उम्मीदवारों ने अपने एग्जाम सेंटर को बदलने के लिए करेक्शन विंडो का उपयोग किया था? क्या कोई परीक्षा से पहले 45 मिनट के लिए 75 लाख का भुगतान करता है? जैसे सवाल थे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रही पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल रहे। आज कोर्ट में 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी, जिनमें एनटीए द्वारा दायर की गई याचिकाएं भी शामिल थीं, जिसमें एनईईटी-यूजी विवाद पर विभिन्न हाई कोर्ट में एनटीए के खिलाफ लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। इससे पहले अदालत ने मामले में सुनवाई 11 जुलाई को यह कहते हुए स्थगित कर दी थी कि कुछ पक्षों को अभी तक केंद्र और एनटीए से जवाब नहीं मिला है। अब फिर से मुख्य न्यायाधीश ने यह कहते हुए कि नीट काउंसलिग पर रोक नहीं लगेगी, अगली सुनवाई की डेट सोमवार, 22 जुलाई की दी है।
काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार
नीट मामले में चल रही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इससे पहले एसजी ने कहा काउंसलिंग में दो-तीन महीने लगेंगे। यह 24 जुलाई के आसपास शुरू होगी। तब सीजेआई ने कहा, हम सोमवार को ही सुनवाई करेंगे। सुनवाई 10:30 बजे शुरू होगी।
नीट यूजी की डिटेल रिजल्ट ऑनलाइन अपलोड करने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को एनईईटी यूजी रिजल्ट के सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट ऑनलाइन अपलोड करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह देखा जाये कि छात्रों की पहचान उजागर न हो। सीजेआई ने कहा है कि पटना और हजारीबाग में पेपर लीक हुआ है यह तय है, क्योंकि पेपर परीक्षा से पहले ही उपलब्ध था। सॉल्वर गैंग ने इसे सॉल्व भी किया और कुछ छात्रों को फायदा भी मिला।
NEET-UG 2024 दोबारा आयोजित करने का होना चाहिए ठोस आधार
SC ने कहा था कि NEET-UG 2024 को नए सिरे से आयोजित करने का कोई भी आदेश इस ठोस आधार पर होना चाहिए कि पूरी परीक्षा की पवित्रता भंग हुई हो। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने परीक्षा में शामिल हुए 23 लाख अभ्यर्थियों के बारे पूछा कि उनमें से कितने ने करेक्शन विंडो के दौरान परीक्षा केंद्र बदले। एनटीए ने कहा कि 15,000 उम्मीदवारों ने करेक्शन विंडो का उपयोग किया। सीजेआई ने कहा कि अदालत उन लोगों के बारे में जानना चाहती है जिन्होंने अपने केंद्र बदले हैं, कितनों ने शीर्ष 1.08 लाख में जगह बनाई है।
NTA से सवाल- रजिस्ट्रेशन विंडो दोबारा ओपन हुई तो रजिस्ट्रेशन कराने वालों में कोई अंतर दिखा?
SC ने एनटीए से पूछा कि नये रजिस्ट्रेशन के लिए जब 9 से 10 अप्रैल तक दोबारा विंडो ओपन हुई तब क्या नये रजिस्ट्रेशन कराने वालों में कोई अंतर दिखा। इस पर एनटीए ने कहा कि नये रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ दो दिन दिये गये थे। 15085 नए रजिस्ट्रेशन में से केवल 44 छात्र ही योग्य पाए गए थे। इससे यह बात साफ कि ऐसा किसी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया गया था।
याचिकाकर्ता ने कहा IIT मद्रास की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं, दोबारा जांच हो
इससे पहले याचिकाकर्ता स्टूडेंट्स के वकील नरेंद्र हुड्डा ने केस की दोबारा जांच की मांग की थी, जिसे CJI ने खारिज कर दिया। सीजीआई ने कहा कि केस की दोबारा जांच की जरूरत नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि IIT मद्रास की रिपोर्ट पर भरोसा नही कर सकते है। इसपर CJI ने पूछा क्या आईआईटी मद्रास में काम करने वाला कोई NTA का पार्ट है? जिसके जवाब में SG ने कहा कि वर्तमान में काम करने वाला कोई भी आईआईटी मद्रास का सदस्य एनटीए का सदस्य नहीं है।
23 लाख नीट छात्रों का भविष्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिका
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी 2024 मामले की सुनवाई चल रही है, जिसपर अंतिम फैसला 22 जुलाई को होना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नीट यूजी परीक्षा में इस साल शामिल करीब 23 लाख छात्रों का भविष्य टिका है। इससे पहले यह भी बताया गया था कि नीट काउंसलिंग प्रोसेस की शुरुआत जुलाई के तीसरे हफ्ते से शुरू होगी। नीट यूजी 2024 का आयोजन 5 मई को किया गया था। रिजल्ट 4 जून को घोषित हुआ था।
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