अदालत ने इससे पहले दिल्ली सरकार और पुलिस को यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिया कि उत्तरपूर्वी दिल्ली में बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा में कोई लापरवाही नहीं हो।

नई दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को आप सरकार और पुलिस को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया कि बोर्ड परीक्षाएँ समाप्त होने तक उत्तरपूर्वी दिल्ली में स्थित सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा में कोई चूक न हो, जहाँ संशोधित नागरिकता कानून को लेकर हुई हिंसा में कम से कम 42 लोगों की मौत हो चुकी है 250 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

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कोर्ट ने कहा- बोर्ड परीक्षा होने तक सुरक्षा प्रदान करे दिल्ली सरकार

न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने पुलिस से 10 वीं और 12 वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा समाप्त होने तक सुरक्षा प्रदान करते रहने के लिए कहा है। अदालत ने यहां के एक निजी स्कूल द्वारा दायर एक याचिका का निपटारा करते हुए यह निर्देश दिया कि सीबीएसई द्वारा उन्हें आवंटित केंद्र उनके स्कूल से 16 किमी दूर है और चंदू नगर-करावल नगर रोड में स्थित है, जो हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में से एक है और छात्रों के लिए वहां तक पहुंचना और ऐसी स्थिति में परीक्षा देना मुश्किल है।

अदालत ने इससे पहले दिल्ली सरकार और पुलिस को यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिया कि उत्तरपूर्वी दिल्ली में बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा में कोई लापरवाही नहीं हो।

पूर्वी दिल्ली के सूर्य निकेतन में स्थित निजी स्कूल भाई परमानंद विद्या मंदिर के वकील कमल गुप्ता ने अदालत को बताया कि केंद्रों के बाहर पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी से परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।

(ये खबर न्यूज एजेंसी पीटीआई/भाषा की है। एशियानेट हिन्दी न्यूज ने सिर्फ हेडिंग में बदलाव किया है।)