दिल्ली HC ने R. माधवन के पर्सनैलिटी राइट्स  की पिटीशन पर सुनवाई करते हुए उनके फोटो और वीडियो के गलत इस्तेमाल पर रोल लगा दी है। ऐसा कंटेंट हटाने आदेश भी दिए हैं।   AI-जनरेटेड अश्लील/डीपफेक कंटेंट हटाने के लिए एक्टर ने केस दायर किया था।

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को एक्टर आर. माधवन के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा करते हुए वेबसाइट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को उनकी मर्ज़ी के बिना कमर्शियल फायदे के लिए उनके नाम या तस्वीरों का गैर-कानूनी इस्तेमाल करने से रोक लगा दी है। इससे पहले ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन समेत कई सेलिब्रिटीज़ इसी तरह की पिटीशन हाईकोर्ट में दाखिल कर चके हैं।

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दिल्ली HC ने माधवन पर AI कंटेंट हटाने का आदेश दिया

PTI के मुताबिक, हाई कोर्ट ने माधवन की पर्सनैलिटी ट्रेड्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी और इंटरनेट पर अपलोड किए गए अश्लील कंटेंट को हटाने का आदेश दिया, साथ ही उनके पर्सनैलिटी राइट्स को भी बरकरार रखा। हालांकि अभी तक एक डिटेल अंतरिम आदेश जारी नहीं किया गया है।

जानकारी के मुताबिक, एक्टर ने मुकदमा दायर करने से पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए आपत्तिजनक कंटेट देखा था। वकील ने यह भी तर्क दिया कि माधवन के वीडियो में उन्हें 'रिक्रिएट किए गए हालातों' में दिखाया गया था। जज ने प्लेटफॉर्म से पूछा कि जिस कंटेंट के बारे में उन्होंने शिकायत की थी, उसमें से कुछ को क्यों हटाया गया, जबकि बाकी को नहीं हटाया गया।

शैतान 2 और केसरी 3 के बनाए फर्जी ट्रेलर

ANI के मुताबिक, एक्टर की तरफ से सीनियर एडवोकेट स्वाति सुकुमार ने दावा किया कि डिफेंडेट में से एक ने शैतान 2 और केसरी 3 के लिए नकली मूवी ट्रेलर बनाए थे, झूठा दावा किया था कि फिल्में जल्द ही रिलीज़ होने वाली हैं, और माधवन के नाम पर डीपफेक और AI-जनरेटेड कंटेंट पोस्ट किया था। वकील के अनुसार, एक फैन पेज माधवन को Hulk' के रूप में दिखाता है, जिस पर एक्टर को आपत्ति है।

हालांकि कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि कुछ कंटेंट को "इनविजिबल" किया जा सकता है, लेकिन उसने साफ किया कि वह AI से बने मटेरियल से जुड़े बड़े कानूनी मुद्दों पर अभी भी विचार कर रहा है। जज ने कमेट किया की, "मुझे AI के मुद्दे पर क्लैरिटी नहीं है। मैं इस बारे में सोचूंगा। मैं अभी कोई आदेश पास नहीं करूंगा।" इस मामले की अगली सुनवाई मई 2026 में होगी।

माधवन के अलावा, कोर्ट ने तेलुगु एक्टर जूनियर NTR और आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण द्वारा दायर किए गए इसी तरह के पर्सनैलिटी राइट्स सूट पर भी सुनवाई की, और कहा कि वह डिटेल में अंतरिम आदेश जारी करेगा।