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Diwali 2021: हरियाणा में भी पटाखों पर लगा प्रतिबंध, दिवाली सहित इन पर्वों पर बिकेंगे सिर्फ ग्रीन पटाखे
बिजनेस डेस्क। दिल्ली के बाद हरियाणा के भी 14 जिलों में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है। हरियाणा में एनसीआर के साथ एक दर्जन से ज्यादा जिलों में पटाखों (Firecrackers) की बिक्री पर रोक लगाई गई है। शासन द्वारा घोषित किए गए प्रदूषित इलाकों में पटाखे नहीं चलाए जा सकते हैं। शासन के दिशा निर्देशों के मुताबिक यहां सिर्फ ग्रीन पटाखे ही चलाए जा सकते हैं। State Disaster Management Authority ने Firecrackers चलाने का समय भी तय कर दिया है। देखें कौन से जिलों में लगाया गया है पटाखों पर बैन...

दीपावली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक अनुमति
अधिक प्रदूषण वाले स्थानों पर दिवाली केदिन सिर्फ दो घंटे पटाखा चलाने की अनुमति दी गई है। पुलिस टीम विभिन्न इलाकों में पेट्रोलिंग करेगी। नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों और कस्बों पर भी यह निर्देश लागू कि गए हैं। जिन शहरों में प्रदूषण का स्तर मध्यम है, वहां पर केवल ग्रीन पटाखे ही बेच जा सकते हैं। वहीं किसी भी व्यक्ति को प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे चलान की अमुनति नहीं दी गई है। दीपावली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे।
गुरुपर्व, छठ और न्यू ईयर पर भी नहीं होगी आतिशबाजी
हरियाणा सरकार ने ना केवल दिवाली बल्कि आने वाले दूसरे पर्वों के लिए भी पटाखों को लेकर गाइड लाइन जारी कर दी है। दिवाली, गुरुपर्व, छठ और न्यू ईयर पर पटाखों की बिक्री और इसे चलाने को लेकर हरियाणा सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा और एनसीआर में आने वाले सभी 14 जिलो में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है।
लाइसेंसधारी विक्रेता ही कर सकते पटाखों की बिक्री
दिवाली पर ग्रीन पटाखे रात 8 बजे से 10 बजे तक चलाए जा सकेंगे। छठ पर्व पर सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे के मध्य पटाखे चलाए जा सकते हैं। न्यू ईयर के मौके पर रात 11:55 से लेकर 12:30 तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। पटाखों की बिक्री सिर्फ लाइसेंसधारी विक्रेता ही कर सकते हैं, इन दुकानदारों के पास मानक पटाखे ही बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई गई है।
हरियाणा के इन जिलों पर प्रतिबंध
हरियाणा के गुरुग्राम, झज्जर, जींद, करनाल, चरखी दादरी, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक और रेवाड़ी जिले में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है। आने वाले पर्वो के अलावा शादी-विवाह कार्यक्रम में भी एनसीआर के जिलों और प्रदूषित क्षेत्रों में सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी जाने की बात प्रशासन ने कही है।
दिल्ली में पहले से बैन है पटाखे
बता दें कि दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने 1 जनवरी 2022 तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सभी तरह के पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही पटाखों की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। कमेटी ने पटाखों पर बैन लगाने का आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले सीएम केजरीवाल भी कोरोना औऱ प्रदूषण की वजह पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर चुके हैं।
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