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लॉकडाउन 3.0: देशबंदी के 40 दिन बाद आज से मिलेगी छूट; जानिए क्या कर सकेंगे आप, किस पर रहेगी पाबंदी

नई दिल्ली. कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देशभर में जारी लॉकडाउन का तीसरा चरण आज से यानी 4 मई से शुरू हो गया है। जिसकी मियाद 17 मई को पूरी होगी। हालांकि तीसरे चरण के लॉकडाउन में सरकार ने अतिरिक्त छूटें भी दी हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने देश को ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बांट दिया है। इन्हीं के आधार पर छूटें तय की गई हैं। हालांकि, इस दौरान रेल, हवाई यात्रा, मेट्रो सेवा और एक राज्य से दूसरे राज्य तक परिवहन पर पहले की तरह ही रोक बरकरार रहेगी। वहीं, स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, होटल, रेस्त्रां, सिनेमा हॉल, मॉल्स, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, समाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम के आयोजनों पर भी पहले की तरह ही पाबंदी लागू रहेगी। आइए जानते हैं सरकार ने किसे क्या छूट दी है।  

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Asianet News Hindi
Published : May 04 2020, 07:49 AM IST| Updated : May 04 2020, 08:18 AM IST
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ग्रीन जोन: सभी तरह की गतिविधियों के लिए अनुमति रहेगी। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। 50 फीसदी बसें चलेंगी। बसों में सिर्फ 50% यात्री ही सवारी करेंगे होंगे। फैक्ट्रियां खुलेंगी। इसके अलावा किसी भी कार्यक्रम को कराने से पहले प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। कार्यक्रम में सीमित लोग ही शामिल हो सकेंगे।

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टैक्सी और कैब में ड्राइवर के अलावा दो लोग बैठ सकेंगे। टू-व्हीलर पर दो लोग बैठ सकेंगे। शादी या अन्य कार्यक्रमों की अनुमति ले सकते हैं। हालांकि, इसमें भी सीमित लोग होंगे। शराब-पान की दुकानें खुल सकेंगी। हेयर सैलून खोलने की इजाजत। फ्लिपकार्ट-अमेजन जैसी कंपनियां गैर जरूरी सामान की डिलीवरी कर सकेंगी।

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ऑरेंज जोन: टैक्सी चल सकेंगी। इसमें सिर्फ ड्राइवर के अतिरिक्त 2 सदस्य बैठ पाएंगे। वहीं, पर्सनल कार में ड्राइवर के अतिरिक्त दो लोग सवारी कर सकेंगे। जो सर्विस पहले से मिल रही हैं वे जारी रहेंगी। इसके अलावा शराब-पान की दुकानें खुल सकेंगी। हेयर सैलून खुल सकेंगे। फ्लिपकार्ट-अमेजन जैसी कंपनियां गैर जरूरी सामान की डिलीवरी कर सकेंगी।

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रेड जोन: रेड जोन में इस बार केंद्र सरकार ने कुछ छूटों का ऐलान किया। रेड जोन में ग्रामीण इलाकों में सभी प्रकार की औद्योगिक और निर्माण के काम शुरू हो सकेंगे। मनरेगा के कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट-भट्टे खुले रहेंगे। कृषि, पशुपालन के कामों की अनुमति होगी। इसके अलावा क्लीनिग समेत सभी मेडिकल सर्विसें शुरू रहेंगी। आईटी दफ्तर खुल सकेंगे। मीडिया संस्थान के दफ्तर खुल सकेंगे।

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इसके अलावा बिजली, पानी, दूरसंचार, डाक और कूरियर सेवा, बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां खुली रहेंगी। इसके अलावा शहरी इलाकों में एकल दुकानें, आवासीय परिसर की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। इसमें जरूरी और गैर जरूरी दुकानें भी रहेंगी। इसके अलावा सभी जरूरी सामान राशन, दूध पार्लर जैसी सुविधाएं खुली रहेंगी। हालांकि, लोगों और कंपनियों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। कंटेनमेंट से बाहर शराब-तंबाकू की दुकानें खुल सकेंगी।

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ये सुविधाएं पहले की तरह रहेंगी बंद

17 मई तक लॉकडाउन के दौरान कुछ सुविधाएं हैं जो किसी भी जोन में नहीं मिलेंगी, जिसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन सहित स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थानों का संचालन पर पाबंदी होगी। होटल, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स बंद रहेंगे। किसी भी तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक है।

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इन पर भी रहेगी रोक
65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से छोटे बच्चों को और ऐसे लोगों को, जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी है, इन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। एक जिले से दूसरे जिले में जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। अगर कोई राज्य पूरी तरह से ग्रीन जोन में है तो वहां का स्थानीय प्रशासन एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति दे सकता है।

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किस जोन में कितने जिले?

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, 319 जिलों को ग्रीन, 284 को ऑरेंज और 130 जिलों को रेड जोन में रखा है। अब किसी भी जिले में अगर 21 दिनों तक कोई केस नहीं आता तो उसे ग्रीन जोन में रखा जाता है। पहले 28 दिन तक केस देखने होते थे। जिन जिलों में कोरोना के केसों की संख्या ज्यादा है या संक्रमण की दर ज्यादा है, उन्हें रेड जोन में रखा जाता है।

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कौन कौन से जिले हैं रेड जोन में
आंध्र प्रदेश- कुरनूल, गुंटूर, नेल्लोर, कृष्णा, चित्तूर। बिहार- मुंगेर, पटना, रोहतास, बक्सर और गया। चंडीगढ़- चंडीगंढ़। छत्तीसगढ़- रायपुर। दिल्ली- दक्षिण दिल्ली, शाहदरा, दक्षिण पूर्व, पश्चिम दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, मध्य दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिम दिल्ली। गुजरात- अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, भावनगर, गांधी नगर, आनंद, बनासकांठा, अरावली, पंचमहल। हरियाणा- सोनीपत, फरीदाबाद। जम्मू और कश्मीर- बांदीपोरा, शोपियां, अनंतनाग और श्रीनगर।

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झारखंड-रांची। कर्नाटक- बेंगलुरु शहरी, बेंगलुरु ग्रामीण, मैसूरु। केरल- कन्नूर, कोट्यम। मध्यप्रदेश- इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, ईस्ट निमाड़, बड़वानी, देवास और ग्वालियर। महाराष्ट्र- मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, पालघर, नागपुर, सोलापुर, यावतमल, औरंगाबाद, सतारा, धुले, अकोला, जलगांव, मुंबई उपनगरीय। ओडिशा- जाजापुर, भदरक, बालेश्वर।

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पंजाब- जालंधर, लुधियाना, पटियाला। राजस्थान- जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, नागौर, झालावाड़, बांसवाड़ा। तमिलनाडु- चेन्नई, मदुरै, नामक्कल, तिरुनेलवेली, तिरुप्पुर, चेंगलपट्टू, रानीपेट, विरधुनगर, वेल्लोरस, कांचीपुरम समेत 12 जिले रेड जोन में हैं। तेलंगाना- हैदराबाद, वारंगल शहरी, रंगा रेड्डी, सूर्यापेट, मेडचल मल्कजगिरी।

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उत्तर प्रदेश- आगरा, लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद ,फिरोजाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, मेरठ, रायबरेली, वाराणसी, बिजनौर, अमरोहा, संत कबीर नगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मथुरा, बरेली। उत्तराखंड- हरिद्वार। पश्चिम बंगाल- कोलकाता, हावड़ा, पूरब मिदनापुर, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, मिदनापुर पश्चिम, दार्जलिंग, जलपाईगुड़ी।

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