इस तरह के हेलमेट पहनने पर भी भरना पड़ेगा जुर्माना, क्या आप भी करते हैं इस्तेमाल?
भोपाल: जब से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ है, तबसे भारी जुर्माने से बचने के लिए लोग कुछ हद तक केयरफुल हुए हैं। लेकिन कई लोग इसमें भी जुगाड़ निकाल रहे हैं। लोगों ने सस्ते दाम में सड़क किनारे बिकने वाले हेलमेट खरीदकर चालान से बचने की भी कोशिश की। लेकिन आपको बता दें कि चालान से बचने के लिए अगर आपने भी ऐसे ही हेलमेट खरीदे हैं, तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। दरअसल, हेलमेट के लिए भी कुछ मानक हैं, अगर आप इन्हें पूरा नहीं करते, तो आपका चालान कट जाएगा। आइये जानते हैं इन मानकों के बारे में...
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सड़क किनारे सस्ते दाम में बिकने वाले इन हेलमेट का प्रयोग आपको जुर्माने से नहीं बचा पाएगा। इन हेलमेट का प्रयोग बिलकुल सेफ नहीं होता। ये हेलमेट काफी कमजोर होते हैं। ये आपको दुर्घटना के दौरान बचाने में उपयोगी साबित नहीं होगा।
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जुर्माने से बचने के लिए आपको ISI के चौकोर मार्क वाले हेलमेट पहनने होंगे। इतना ही नहीं मार्क के ऊपर 4151 दर्ज होना चाहिए।
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साथ ही इस सिंबल के नीचे सीएम/एल-सेविन डिजिट का कोड होना जरुरी है। हेलमेट पर चमकीली स्ट्रिप होनी चाहिए। इसमें ब्रांड से जुड़ी जानकारी होती है।
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हेलमेट का वजन 1200 से 1500 ग्राम होना चाहिए। इनकी मार्केट में कीमत 600 रुपये से शुरू होती है।
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इतना ही नहीं, देखा जाता है कि गाड़ी चलाने वाला तो मजबूत हेलमेट पहन लेता है, लेकिन पीछे बैठा शख्स अक्सर कमजोर और सस्ता हेलमेट पहनता है। लेकिन अब पीछे बैठने वाले शख्स को भी मजबूत हेलमेट पहनना होगा।
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