सार
हरियाणा के हिसार से जो मामला सामने आया है वह बेहद अजीबोगरीब है। जहां एक पत्नी ने अपने पति को इस तरह प्रताड़ित किया कि उसका 21 किलो वजन घट गया। पत्नी की क्रूरता का मामला पति कोर्ट तक लेकर गया।
हिसार (हरियाणा). अभी तक आपने दंपत्ति के बीच होने वाले तलाक के पीछे दहेज प्रताड़ना, अवैध संबंध या फिर और भी कई पारिवारिक वजह के बार में सुना होगा। लेकिन हरियाणा के हिसार से जो मामला सामने आया है वह बेहद अजीबोगरीब है। जहां एक पत्नी ने अपने पति को इस तरह प्रताड़ित किया कि उसका 21 किलो वजन घट गया। पत्नी की क्रूरता का मामला पति कोर्ट तक लेकर गया। जिस पर सुनवाई करते हुए जिला फैमिली कोर्ट ने उसे तलक दे दिया। लेकिन महिला ने , अब हाईकोर्ट ने भी इसी फैसले पर मुहर लगाई है.
कोर्ट ने फैसला सुनकार कही बड़ी बात
दरअसल, हिसार फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए महिला ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन अब हाईकोर्ट ने भी महिला की याचिका को खारिज कर फैमिली कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई है। साथ ही जज ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर पत्नी क्रूर है और पति व परिवार को प्रताड़ित करती है तो पति को उससे अलग होने का अधिकार है। वह उसे तलाक दे सकता है।
पति ने सुनाई पत्नी की क्रूरता की कहानी
बता दें कि पीड़ित शख्स ने हिसार की फैमिली कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि वह 50 प्रतिशत विकलांग है। उसे एक कान में सुनाई नहीं देता है। साथ ही कहा कि मेरी पत्नी बहुत क्रूर महिला है। वह जरा-जरा सी बात पर झगड़े लगती है। साथ ही बेहद फिजूलखर्ची भी है। वह माता-पिता और रिश्तेदारों के सामने मुझे अपमानित करती है। लेकिन मैं सब सहता रहा, सोचा कि वक्त के साथ वह बदल जाएगी। लेकिन उसका व्यवहार कभी नहीं बदला। जब मैंने उससे शादी की थी तो मेरा वजह 74 किलो था। लेकिन पत्नी की मानसिक प्रताड़ना के चलते अब मेरा वेट 53 किलो बचा है। इसलिए मुझे ऐसी पत्नी से तलाक चाहिए।
2012 में हुई थी दोनों की शादी...
बता दें कि पीड़ित शख्स हिसार के एक बैंक में नौकरी करता है। जबकि जबकि महिला हिसार के एक निजी स्कूल में पढ़ाती है। युवक ने बताया था कि उसकी शादी अप्रैल 2012 में हुई थी। कुछ सालों बाद हमारे एक बेटी भी हुई। लेकिन महिला ने 2016 में अपने पति को छोड़कर मायके चली गई। वहीं बेटी युवक के पास ही छोड़ गई।