सार
साल 1996 में अलग-अलग कोषागारों से अवैध तरीके से राशियां निकालने को लेकर CBI ने 53 केस दर्ज किए थे। जिसमें से डोरंडा कोषागार का मामला सबसे बड़ा था। इस मामले में सबसे ज्यादा 170 आरोपी शामिल हैं। जिसमें से 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है।
रांची : बिहार (Bihar) के पूर्व मुख्यमंत्री और RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को आखिरकार दो महीने बाद राहत मिल गई है। चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी मामले में उन्हें झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। अदालत ने लालू को 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। कोर्ट ने आधी सजा पूरा होने, कई बीमारियों और उम्र को ध्यान में रखते हुए लालू यादव को जमानत दी है। डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव को 21 फरवीर को कोर्ट ने दोषी पाया था। उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई थी और जुर्माना भी लगाया गया था। बात दें कि डोरंडा कोषागार से 1990 से 1995 के बीच 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी हुई थी। करीब 27 साल बाद इस मामले में फैसला सुनाया गया।
कई बार टली सुनवाई, अब जमानत पर रिहाई
इस मामले में लालू यादव ने बीमारियों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट से राहत की मांग की थी। उन्होंने 24 फरवरी को सीबीआई कोर्ट के आदेश के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। जिस पर चार मार्च को सुनवाई हुई थी, लेकिन अदालत ने याचिका में त्रुटियों को दुरुस्त करने का निर्देश देते हुए इसकी सुनवाई 11 मार्च तक टाल दी। 11 मार्च को भी सुनवाई नहीं हो सकी थी। तब कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट से रिकॉर्ड मंगाने का निर्देश दिया था। उसके बाद एक अप्रैल की तारीख तय हुई लेकिन न्यायाधीश के कोर्ट नहीं आने के कारण उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी।
किस मामले में काट रहे सजा
आरजेडी चीफ चारा घोटाले के सबसे बड़े केस डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी मामले में सजा काट रहे हैं। इसी साल 21 फरवरी को सीबीआी की विशेष कोर्ट ने उन्हें पांच साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना लगाया था। अपनी जमानत याचिक में लालू प्रसाद यादव ने उच्च न्यायालय से कहा था कि इस मामले में सजा की आधी अवधि जेल में पहले ही पूरी कर ली है। इस आधार पर उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। इससे पहले 22 मार्च को किडनी में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली एम्स ले जाया गया था। जहां इलाज के बाद उन्हें रांची भेज दिया गया था।
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