दिल्ली पुलिस ने कथित हथियार डीलर सलीम पिस्तौल को UAPA के तहत गिरफ्तार किया है. कोर्ट ने उसे 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड पर भेजा है. सलीम पर दो मकोका केस भी चल रहे हैं. हाईकोर्ट ने पहले उसकी अंतरिम जमानत पर भी रोक लगा दी थी.

दिल्ली पुलिस ने कथित हथियार डीलर सलीम अहमद उर्फ सलीम पिस्तौल को UAPA के तहत गिरफ्तार किया है। उसे गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) मामले में दिल्ली पुलिस ने 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड पर लिया है।

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उसका नाम दो मकोका मामलों में भी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) अमित बंसल ने बुधवार को UAPA मामले में सलीम पिस्तौल को 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड दी।

उसे 6 जुलाई को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने UAPA मामले में उससे पूछताछ के लिए उसकी कस्टोडियल रिमांड मांगी थी।

हाईकोर्ट ने जमानत पर लगाई थी रोक

इससे पहले, 12 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने सलीम अहमद उर्फ सलीम पिस्तौल को दी गई अंतरिम जमानत के आदेश पर रोक लगा दी थी।

दिल्ली पुलिस ने 6 जून को पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत के आदेश को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

उसे गैंगस्टर हासिम बाबा से जुड़े एक मामले में जमानत दी गई थी। जस्टिस मधु जैन ने सलीम अहमद उर्फ सलीम पिस्तौल की अंतरिम जमानत के आदेश पर रोक लगा दी थी और उसे नोटिस जारी किया था।

विशेष लोक अभियोजक (SPP) अखंड प्रताप सिंह दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए और दलील दी कि प्रतिवादी सलीम पिस्तौल न केवल एक मामले में आरोपी है, बल्कि दो मकोका मामलों में भी शामिल है।

उन्होंने आगे कहा कि सलीम पर आरोप है कि वह विभिन्न सिंडिकेट को हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति करता है और इसलिए, मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए, 6 जून, 2026 के आदेश पर रोक लगाई जाए।

यह भी बताया गया कि आरोपी को कड़कड़डूमा कोर्ट ने मकोका के एक मामले में पहले ही जमानत दे दी थी। हालांकि, मौजूदा मामले के कारण वह अभी तक जेल से रिहा नहीं हुआ है।

SPP की दलीलें सुनने के बाद, हाईकोर्ट ने यह कहते हुए आदेश पर रोक लगा दी थी, "की गई दलीलों को देखते हुए, विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित 06.06.2026 के आदेश पर अगली सुनवाई की तारीख तक रोक लगाई जाती है।"

ट्रायल कोर्ट ने सलीम पिस्तौल को 40000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि के दो स्थानीय जमानतदारों को पेश करने की शर्त पर 10 जून से 1 जुलाई तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी।

इससे पहले, उसे 25 मई, 2026 को कड़कड़डूमा कोर्ट ने मकोका के तहत एक मामले में अंतरिम जमानत दी थी।

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