बेंगलुरु की एक छोटी बेकरी चेन ने अमेजन से हैप्पी बेली ट्रेडमार्क की लड़ाई जीत ली है। कोर्ट ने अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को हैप्पी बेली ट्रेडमार्क के समान भ्रामक उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है। 

बेंगलुरु। बेंगलुरु की एक छोटी बेकरी चेन ने अमेजन टेक्नोलॉजीज इंक (Amazon Technologies Inc) और क्लाउडटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से हैप्पी बेली ट्रेडमार्क (Happy Belly trademark) की लड़ाई जीत ली है। सिविल कोर्ट ने कहा कि वैश्विक बाजार के उत्पादों के लिए स्थानीय रूप से पंजीकृत ट्रेडमार्क को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। 

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35 साल के शीशम हिंदुजा ने 2015 में हैप्पी बेली बेक्स के रूप में ट्रेडमार्क पंजीकृत कराया था। वहीं, अमेजन टेक्नोलॉजीज और क्लाउडटेल इंडिया ने 2016 में हैप्पी बेली ट्रेडमार्क का पंजीकृत खाने वाले सामानों को ऑनलाइन बेचने के लिए कराया था। सिविल कोर्ट ने शीशम हिंदुजा के पक्ष में फैसला सुनाया।

कोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट हटाने का दिया आदेश
सिविल कोर्ट ने अपने आदेश में अमेजन टेक्नोलॉजीज को स्थायी रूप से हैप्पी बेली बेक्स, हैप्पी बेली या इसी तरह के नाम के साथ सामान बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। कोर्ट ने अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को भारत में अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वादी (शीशम हिंदुजा) के ट्रेडमार्क के समान भ्रामक उत्पादों को हटाने का निर्देश दिया है।

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इस साल 30 अगस्त को जारी एक आदेश में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि "केवल इसलिए कि प्रतिवादियों के पास अपने उत्पादों के लिए एक विश्वव्यापी बाजार है वादी के पंजीकृत ट्रेडमार्क को अस्वीकार करने का आधार नहीं है। ट्रेडमार्क अधिनियम का इरादा पूर्व उपयोगकर्ता या पंजीकृत ट्रेडमार्क धारक के ट्रेडमार्क की रक्षा करना है। भारत के संविधान के अनुसार कानून के समक्ष सभी समान हैं।

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