इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज एसएन शुक्ला के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया है। उनपर अपने परिवार के लोगों के नाम पर संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है।

नई दिल्ली। आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज एसएन शुक्ला के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि जज ने परिवार के सदस्यों के नाम पर 2.54 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की। यह उनकी आमदनी से अधिक है। सीबीआई के अधिकारियों ने यह जानकारी बुधवार को दी।

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एसएन शुक्ला दिसंबर 2019 में हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के जज थे। उनके खिलाफ सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। सीबीआई ने एसएन शुक्ला के ठिकानों पर तलाशी की है। सीबीआई का दावा है कि जांच के दौरान उसे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स और अन्य संपत्तियां मिली हैं।

दूसरी पत्नी और पहली पत्नी के भाई के नाम पर बनाई संपत्ति

सीबीआई ने पता किया कि शुक्ला ने 2014-19 के बीच अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर 2.54 करोड़ रुपए की संपत्ति जमा की। वह अपनी आय के श्रोत के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। पूर्व जज ने सुचिता तिवारी के नाम पर भ्रष्ट और अवैध तरीकों से संपत्ति अर्जित की। वह सुचिता के साथ रह रहे थे। उसने दावा किया कि वह शुक्ला की "दूसरी पत्नी" है।

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आय के 165 प्रतिशत अधिक अर्जित की संपत्ति

एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि शुक्ला ने 1 अप्रैल 2014 से 6 दिसंबर 2019 तक सुचिता तिवारी और सईदीन तिवारी (पहली पत्नी के भाई) के नाम पर 2.54 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की। यह उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से 165 प्रतिशत अधिक है। शुक्ला 5 अक्टूबर 2005 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज बने थे और 17 जुलाई 2020 को रिटायर हुए थे।

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