सार

दिल्ली में GRAP लागू होने से निर्माण कार्य बंद होने के कारण मजदूरों की आमदनी रुकी हुई थी। सरकार ने 90 हजार से अधिक रजिस्टर्ड मजदूरों को 8 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने का फैसला किया है।

नई दिल्ली। दिल्ली में पिछले काफी समय से हवा जहरीली बनी हुई है। वायु प्रदूषण कम करने के लिए GRAP (Graded Response Action Plan) 4 लागू कर दिया गया। इसमें प्रदूषण की वजह बनने वाली गतिविधियों पर रोक लगाई गई। निर्माण कार्य बंद करा दिए गए। इसके चलते मजदूरों को बड़ी परेशानी हुई। दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों की आमदनी रुक गई।

ऐसे में दिल्ली सरकार ने मजदूरों के कल्याण के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने दिल्ली में निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले 90 हजार से अधिक मजदूरों को 8 हजार रुपए प्रति व्यक्ति मदद देने का फैसला किया है। इसका लाभ उन मजदूरों को मिलेगा जो रजिस्टर्ड हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया था निर्वाह भत्ता देने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को GRAP के प्रावधानों से प्रभावित निर्माण श्रमिकों को निर्वाह भत्ता देने का निर्देश दिया था। इसके बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। सरकार भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (BoCW) अधिनियम 1996 के तहत लाभार्थी के रूप में रजिस्टर्ड मजदूरों को मदद देगी। इसके लिए 25 नवंबर 2024 तक सक्रिय सदस्यता होनी जरूरी है।

डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक अकाउंट में मिलेगा पैसा

अधिकारियों ने बताया कि 90,759 मजदूरों ने स्वयं प्रमाणित किया है कि उन्होंने पिछले साल 90 दिनों का निर्माण कार्य पूरा किया है। मदद के पैसे उनके दावों का सत्यापन के बाद मिलेंगे। प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने ऑनलाइन सत्यापन लिंक शुरू किया है। इसने मजदूरों को आवश्यक जानकारी देने के लिए SMS से सूचनाएं भेजी हैं। सत्यापन के बाद भत्ते सीधे डीबीटी के माध्यम से आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजे जाएंगे।

इसके अलावा फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य है। बोर्ड ने इसके लिए एसओपी को मंजूरी दी है। लाभार्थियों को सत्यापन के लिए जिला कार्यालयों में बुलाया जाएगा। मजदूरों को अपने साथ पंजीकरण प्रमाणपत्र और आधार कार्ड लाना होगा। बता दें कि प्रदूषण रोकने के लिए GRAP के तहत 18 नवंबर को निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया था।

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