दिल्ली हाईकोर्ट ने DCP संदीप लांबा के खिलाफ महिला को थप्पड़ मारने के मामले में जांच से हटाने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि एक अफसर के लिए पूरी संस्था को बदनाम नहीं किया जा सकता, दोषी पाए जाने पर अफसर कानून के मुताबिक परिणाम भुगतेगा।

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जंतर-मंतर पर सीजेपी विरोध प्रदर्शन के दौरान एक महिला को थप्पड़ मारने के आरोपों के संबंध में एक पुलिस जांच से अतिरिक्त डीसीपी संदीप लांबा को हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि एक अधिकारी के कथित आचरण पर पूरे पुलिस बल को बदनाम नहीं किया जा सकता।

अवैध हिरासत की जांच का दिया था आदेश

न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यदि दोषी पाया गया तो संबंधित अधिकारी को कानून के अनुसार परिणाम भुगतना होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संस्था को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। यह याचिका एक महिला ने दायर की थी, जिसकी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने उसकी कथित अवैध हिरासत की जांच का आदेश दिया था।

उसने आरोप लगाया था कि उसे 24-25 मार्च, 2025 की दरमियानी रात को जाफराबाद पुलिस स्टेशन में अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसका बयान दर्ज किए बिना ही जांच पूरी कर ली गई। बाद में उसने बताया कि जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया था।

कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी

सुनवाई के दौरान, दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा ने दलील दी कि याचिकाकर्ता के मामले में जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को भेज दी गई है। उन्होंने तर्क दिया कि मौजूदा याचिका निष्फल हो गई है।

एएसजी की दलीलों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने जरनिगार की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील की इस दलील को खारिज कर दिया कि पुलिस अधिकारी की कथित कार्रवाई से याचिकाकर्ता के मन में आशंका पैदा हुई।

बेंच ने टिप्पणी की, 'संस्था को बदनाम करना बंद करें। दोषी पाए जाने पर अधिकारी को कानून के अनुसार परिणाम भुगतना होगा।' कोर्ट ने पूछा, 'क्या दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करना बंद कर देना चाहिए?' याचिकाकर्ता ने पुलिस आयुक्त को जांच को दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के बाहर तैनात किसी अन्य पुलिस उपायुक्त को स्थानांतरित करने का निर्देश देने की मांग की थी। (एएनआई)

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