सार

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि डीआईसीजीसी बिल 2021 के तहत, सभी जमाओं का 98.3 प्रतिशत कवर किया जाएगा। जमा मूल्य के संदर्भ में, 50.9 प्रतिशत जमा मूल्य को कवर किया जाएगा। 

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बताया कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLP) बिल में पहली बार संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। हम कंपनी अधिनियम में बहुत सारे बदलाव कर रहे हैं और कॉर्पोरेट निकायों को व्यापार करने में बहुत आसानी हो रही है। स्टार्टअप्स के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं।

सरकार के प्रस्तावों की जानकारी देते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बताया कि डीआईसीजीसी बिल 2021 (DICGC Bill 2021) के संशोधन की भी मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट ने दे दी है। इस मंजूरी के बाद बैंक डूबे या बंद हो जाए बैंक के ग्राहकों को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के तहत 90 दिन के भीतर 5 लाख रुपए तक की बीमा रकम मिल जाएगी।

डीआईसीजीसी के तहत, सभी जमाओं का 98.3 प्रतिशत कवर किया जाएगा। जमा मूल्य के संदर्भ में, 50.9 प्रतिशत जमा मूल्य को कवर किया जाएगा। वैश्विक जमा मूल्य सभी जमा खातों का केवल 80 प्रतिशत है। इसमें जमा मूल्य का केवल 20-30 प्रतिशत शामिल होता है।

उन्होंने बताया कि हर बैंक में वास्तव में जमा राशि के 100 रुपये के लिए 10 पैसे का प्रीमियम हुआ करता था। इसे अब बढ़ाकर 12 पैसे किया जा रहा है। यह किसी भी समय प्रति 100 रुपये में 15 पैसे से अधिक नहीं होना चाहिए। हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि सीमा के मामले में हमारे पास एक सक्षम प्रावधान होगा। 

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