बेंगलुरु पुलिस ने भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ केस दर्ज किया है। उनपर धर्म के आधार पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया गया है। तेजस्वी सूर्या ने दुकानदार के साथ हुई मारपीट के मामले में सोशल मीडिया पर बयान दिया था। 

बेंगलुरु। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ बेंगलुरु पुलिस ने केस दर्ज किया है। उनपर धर्म के आधार पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया गया है। पिछले दिनों एक दुकानदार को छह लोगों ने पीटा था। इसी मामले में तेजस्वी सूर्या के बयान देने के बाद यह कार्रवाई की गई है।

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तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु दक्षिण सीट से सांसद हैं। हनुमान चालीसा बजाने के चलते एक दुकानदार हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद पुलिस ने सूर्या के खिलाफ नफरत भरे भाषण के लिए मामला दर्ज किया है। पुलिस के एक अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग की फ्लाइंग स्क्वाड टीम से शिकायत मिलने के बाद सूर्या के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सूर्या पर आईपीसी की धारा 153 (ए) (विभिन्न धार्मिक, नस्लीय या अन्य समूहों के बीच वैमनस्य या नफरत, दुश्मनी या द्वेष की भावना को बढ़ावा देना), 295 (ए) (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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दुकानदार मुकेश से मिलने गए थे तेजस्वी सूर्या

18 मार्च को सूर्या ने एक्स पर दुकानदार मुकेश का एक वीडियो शेयर किया था। वह मुकेश से मिलने भी गए थे। 18 मार्च को एक अन्य पोस्ट में सूर्या ने लिखा था, "एक हिंदू दुकानदार अपनी दुकान में भजन बजा रहा था। उसपर असामाजिक तत्वों ने हमला किया। कहा कि अजान के समय भजन बजाने की अनुमति नहीं है। कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति के चलते ऐसे तत्वों का हौसला बढ़ा है। अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोगों को जमानत दे दी गई थी। जिहादियों को ऐसे राजनीतिक समर्थन दिए जाने से हिंदुओं के खिलाफ अपराध की ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं। सीएम को गलत मिसाल कायम करना बंद करना चाहिए।"

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सूर्या के खिलाफ दर्ज केस में कहा गया है कि उनके बयान ने मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश की।

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