सार
केंद्र सरकार ने Drone Rules, 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें ड्रोन के रजिस्ट्रेशन से लेकर उसे उड़ाए तक के नियम क्लियर किए गए हैं। हालांकि अब ड्रोन का रजिस्ट्रेशन सरल हो गया है।
नई दिल्ली. ड्रोन को लेकर केंद्र सरकार ने नए नियम बनाए हैं। इस संबंध में 25 अगस्त को अधिसूचना(notification) जारी कर दी गई है। इसमें रजिस्ट्रेन की प्रक्रिया को और सरल बना दिया गया है। सभी ड्रोन का ऑनलाइन पंजीकरण डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म (Digital Sky Platform) के माध्यम से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने tweet करके नई ड्रोन नीति को स्टॉर्ट अप और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए उपयोगी बताया है।
प्रक्रिया को सरल किया, ताकि लोग ड्रोन का रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं
नई नियमों में ड्रोन के रजिस्ट्रेशन को सरल किया गया है। यानी ड्रोन के ट्रांसफर से लेकर दुबारा रजिस्ट्रेशन तक की प्रक्रिया सरल बना दी गई है। इसका मकसद देश में मौजूदा ड्रोन को नियमित करना और आसान अवसर मुहैया कराना है। बता दें कि ड्रोन के नए नियमों के लिए 15 जुलाई तक आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे।
Drone Rules, 2021 में क्या है, जानिए
- गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए नैनो ड्रोन और माइक्रो ड्रोन के संचालन के लिए किसी पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।
- 'नो परमिशन - नो टेक-ऑफ' (एनपीएनटी), रीयल-टाइम ट्रैकिंग बीकन, जियो-फेंसिंग आदि जैसी सुरक्षा सुविधाओं को भविष्य में अधिसूचित किया जाएगा। इसके पालन के लिए कम से कम छह महीने का समय दिया जाएगा।
- सभी ड्रोन ट्रेनिंग और एग्जाम एक अधिकृत ड्रोन स्कूल द्वारा की जाएगी। डीजीसीए प्रशिक्षण आवश्यकताओं को निर्धारित करेगा, ड्रोन स्कूलों की निगरानी करेगा और ऑनलाइन पायलट लाइसेंस प्रदान करेगा।
- अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं के लिए प्रकार प्रमाण पत्र, विशिष्ट पहचान संख्या, पूर्व अनुमति और दूरस्थ पायलट लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं है।
- डीजीएफटी द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले ड्रोन के आयात।
- 19. कार्गो डिलीवरी के लिए ड्रोन कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे।
- व्यवसाय के अनुकूल नियामक व्यवस्था की सुविधा के लिए मानव रहित विमान प्रणाली संवर्धन परिषद की स्थापना की जाएगी।
- अब यूनिक अधिकृत नंबर (unique authorisation number), यूनिक प्रोटोटाइप पहचान संख्या, अनुरूपता का प्रमाण पत्र (conformance certificate),मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, ऑपरेटर परमिट, अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्राधिकरण (authorisation of R&D organisation), रिमोट पायलट लाइसेंस, ड्रोन पोर्ट प्राधिकरण, ड्रोन घटकों के लिए आयात अनुमति।
- भारी पेलोड(मटैरियल) ले जाने वाले ड्रोन और ड्रोन टैक्सियों के लिए ड्रोन का कवरेज 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम कर दिया गया है।
- फॉर्म/अनुमति की संख्या 25 से घटाकर 5 कर दी गई है।
- किसी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस जारी करने से पहले किसी सुरक्षा मंजूरी(security clearance) की आवश्यकता नहीं है।
- ड्रोन की परमिशन के लिए फीस अब नाममात्र लगेगी। अधिकतम जुर्माना घटाकर 1 लाख रुपये किया गया है। लेकिन यह अन्य कानूनों के उल्लंघन पर लागू नहीं होगा।
- डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर हरे, पीले और लाल क्षेत्रों के साथ इंटरएक्टिव हवाई क्षेत्र का मैप प्रदर्शित किया जाएगा।
- एयरपोर्ट पैरामीटर मामले में Yellow zone की परिसीमा 45 किमी से घटाकर 12 किमी तक कर दी गई है।
- यानी हवाई अड्डे की परिधि से 8 से 12 किमी के बीच के क्षेत्र में ग्रीन जोन और 200 फीट तक के क्षेत्र में ड्रोन के संचालन के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
- सभी ड्रोन का ऑनलाइन पंजीकरण डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से होगा।
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