दिल्ली कोर्ट ने गुरुवार को INX मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 3 अक्टूबर तक बढ़ा दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीबीआई की ओर से पेश होकर न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। कोर्ट में चिदंबरम ने बताया कि तिहाड़ जेल में उनके पास न तो एक कुर्सी थी और न ही तकिया। इस वजह से उनकी पीठ में दर्द होने लगा है। उनके वकील ने जेल में मेडिकल जांच के लिए भी याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने मान लिया।