दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को दोषी ठहराया है।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को दोषी ठहराया है। यह मामला 1 नवंबर, 1984 को सरस्वती विहार इलाके में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से जुड़ा है।

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दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कुमार को एक भीड़ का नेतृत्व करने का दोषी पाया, जिसने उनके उकसाने और मदद से दो सिख लोगों को जिंदा जला दिया, उनकी संपत्ति लूट ली और नष्ट कर दी, उनके घर में आग लगा दी, और उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को गंभीर रूप से घायल कर दिया।

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1 नवंबर, 2023 को, सज्जन कुमार का बयान दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ सभी आरोपों से इनकार किया था। मामला शुरू में पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी के साथ शुरू हुआ था, लेकिन बाद में न्यायमूर्ति जीपी माथुर समिति की सिफारिश पर गठित एक विशेष जांच दल ने इसे अपने हाथ में ले लिया, जिसने अंततः एक आरोप पत्र दायर किया।

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सज्जन कुमार वर्तमान में दिल्ली कैंट में 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।