श्रद्धा वॉकर हत्याकांड में सुनवाई के दौरान साकेत कोर्ट ने आरोपी आफताब के वकील को फटकार लगाई. कोर्ट ने गवाह से जिरह में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए इसे जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया और चेतावनी भी दी.

नई दिल्ली [भारत], 29 जुलाई (एएनआई): श्रद्धा वॉकर हत्याकांड मामले में गुरुवार को अभियोजन पक्ष के सबूतों की रिकॉर्डिंग के दौरान साकेत कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया। कोर्ट ने आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के बचाव पक्ष के वकील से अभियोजन पक्ष के गवाह, हेड कांस्टेबल (एचसी) दीपक से 30 जुलाई तक जिरह पूरी करने को कहा, और यह भी कहा कि इसके लिए पहले ही पर्याप्त अवसर दिए जा चुके हैं।

कोर्ट ने बचाव पक्ष के वकील को दी चेतावनी

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) हरगुरवरिंदर सिंह जग्गी ने बचाव पक्ष के वकील को चेतावनी दी और कहा कि अगर वह जिरह समाप्त करने में विफल रहते हैं, तो कानून अपना काम करेगा। एएसजे जग्गी ने 29 जुलाई को आदेश दिया, "बचाव पक्ष के वकील को यह सूचित किया जाता है कि गवाह से जिरह के लिए पर्याप्त अवसर पहले ही दिए जा चुके हैं। यदि वह कल तक अभियोजन पक्ष के गवाह से जिरह पूरी करने में विफल रहते हैं, तो कानून अपना काम करेगा।"

हेड कांस्टेबल दीपक को 28.07.2026 के बाद आगे की जिरह के लिए वापस बुलाया गया था। उनसे आगे भी जिरह की गई, और उनकी शेष जिरह शाम 4 बजे तक के लिए टाल दी गई।

आरोपी के बचाव पक्ष के वकील, एडवोकेट अक्षय भंडारी ने बार में दलील दी कि वह कल एचसी दीपक से जिरह पूरी कर लेंगे।

जांच अधिकारी समेत अन्य को भी समन जारी

एएसजे जग्गी ने आदेश दिया, "जांच अधिकारी, इंस्पेक्टर राम सिंह, एसआई अंकित शर्मा, एचसी दीपक और एचसी सिद्धार्थ एमएचसी (एम) पीएस महरौली को केस प्रॉपर्टी के साथ 30.07.2026 को दोपहर 02:00 बजे के लिए नए समन जारी किए जाएं।"

कोर्ट अभियोजन पक्ष के सबूतों को दिन-प्रतिदिन के आधार पर दर्ज कर रहा है। आफताब अमीन पूनावाला पर श्रद्धा वॉकर की कथित तौर पर हत्या करने का मुकदमा चल रहा है। दिल्ली पुलिस की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) मधुकर पांडे पेश हुए। (एएनआई)

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