सार
सरकार ने गजट कर बताया कि तीन महीने के अंदर कमेटियों का गठन करना होगा। सरकार के इस कदम से बड़ी टेक फर्मों की मनमानियों पर लगाम लग सकेगी और वह मनमाने तरीके से किसी भी शिकायत का निस्तारण नहीं कर सकेंगे।
New Rules for Facebook Twitter: सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स ट्वीटर, फेसबुक के कंटेंट्स मॉडरेशन या टेकडाउन से असहमत होने पर अब यूजर, शिकायत अपीलीय कमेटी से संपर्क कर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। सरकार ने शुक्रवार को विवादास्पद नए आईटी नियमों को बदल दिया है। यूजर की किसी कंटेंट पर शिकायत के निस्तारण में असहमति के खिलाफ अब कमेटी के सामने उसकी समीक्षा हो सकेगी। शुक्रवार को गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
तीन महीने के अंदर कमेटियों का होगा गठन
सरकार ने गजट कर बताया कि तीन महीने के अंदर कमेटियों का गठन करना होगा। सरकार के इस कदम से बड़ी टेक फर्मों की मनमानियों पर लगाम लग सकेगी और वह मनमाने तरीके से किसी भी शिकायत का निस्तारण नहीं कर सकेंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार, आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम 2022 के शुरू होने की तारीख से तीन महीने के भीतर अधिसूचना द्वारा एक या अधिक शिकायत अपीलीय समितियों का गठन करेगी। प्रत्येक शिकायत अपील कमेटी में एक अध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त दो पूर्णकालिक सदस्य होंगे। इसमें एक पदेन सदस्य होगा और दो स्वतंत्र सदस्य होंगे। दरअसल, बीते साल ट्वीटर व बीजेपी के बीच नए आईटी रूल्स की वजह से काफी तल्खी देखने को मिली थी।
30 दिनों के भीतर कर सकेगा अपील
अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर कंटेंट या किसी अन्य चीज को लेकर शिकायत करता है और उसकी शिकायत को निस्तारण करने में मनमानी की जा सकती है। अगर निस्तारण से शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है तो वह 30 दिनों के भीतर शिकायत अधिकारी के निर्णय से शिकायत अपील कमेटी को अपील कर सकता है। पैनल इस तरह की अपील को तत्काल प्रभाव से निपटारा की कोशिश करेगा। अपील के 30 दिनों के भीतर वह उसे हल कराएगा।
यूजर की शिकायत को 24 घंटे के भीतर स्वीकार करना होगा
संशोधित नियमों के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स को 24 घंटे के भीतर यूजर्स की शिकायतों को स्वीकार करना होगा। शिकायतों का 15 दिनों या 72 घंटों के भीतर समाधान करना होगा।
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