कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए कई राज्य और केंद्र शासित सरकारों ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। इसके चलते प्रवासी मजदूर आर्थिक संकट झेल रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजदूरों को राशन और खाने की गारंटी सुनिश्चित हो, इसके लिए आदेश जारी करेंगे।

नई दिल्ली. कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए कई राज्य और केंद्र शासित सरकारों ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। इसके चलते प्रवासी मजदूर आर्थिक संकट झेल रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजदूरों को राशन और खाने की गारंटी सुनिश्चित हो, इसके लिए आदेश जारी करेंगे।

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सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को प्रवासी मजदूरों के मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, दिल्ली, यूपी से जानकारी मांगी। कोर्ट ने कहा, मजदूरों के लिए भोजन और राशन की व्यवस्था हो। गांव लौट रहे लोगों से ट्रांसपोर्टर ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं, इस मामले को हल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 4 बजे फैसला सुनाएगा। 

जस्टिस चंद्रचूड़ पॉजिटिव, कोरोना पर सुनवाई टली
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के कोरोना संक्रमित होने पर कोरोनावायरस मुद्दों पर लिए स्वतः संज्ञान मामलों पर सुनवाई टल गई है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट की बेंच को इस मामले में गुरुवार को सुनवाई करनी थी।