सियालदह कोर्ट ने 12 लाख रुपए धोखाधड़ी केस में एक्ट्रेस जरीन खान को 30 हजार रुपए के निजी मुचलके पर 26 दिसंबर तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। उन्हें विदेश जाने के लिए कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। 

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के सियालदह कोर्ट ने सोमवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान को धोखाधड़ी मामले में अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने उनके विदेश जाने पर शर्त लगाई है। जरीन के खिलाफ 12 लाख रुपए धोखाधड़ी करने के आरोप में नारकेलडांगा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था।

Add Asianetnews Hindi as a Preferred SourcegooglePreferred

कोर्ट ने आदेश दिया कि उसकी अनुमति के बिना जरीन खान विदेश यात्रा नहीं करेंगी। सुनवाई के लिए जरीन खान कोर्ट में पेश हुईं। उनके वकील की दलील सुनने के बाद सियालदह कोर्ट ने जरीन को 30,000 रुपए के निजी मुचलके पर 26 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दे दी।

कोर्ट में ऐसे हुई जरीन खान की पहचान

जरीन खान कोर्ट में काली टोपी लगाकर और चेहरे को नीले मास्क से ढंककर आईं थीं। शिकायतकर्ता की ओर से एक वकील ने कोर्ट से कहा कि ठीक से पहचाने जाने के लिए एक्ट्रेस को अपना मास्क उतार देना चाहिए।

इसपर जज ने जरीन खान को अपने पास आने के लिए कहा और पूछा, "क्या आप मिस जरीन खान हैं?" उसने कहा, "हां मैं हूं।" जज ने फिर पूछा, "क्या आप अपने साथ अपना आधार कार्ड लाई हैं?" उसने जवाब दिया, "जी लाई हूं।" इसके बाद उसने अपने आधार कार्ड के आखिरी चार अंक पढ़ा। इससे जरीन खान की पहचान हुई। कोर्ट में सुनवाई करीब एक घंटा चली।

देश छोड़ने के लिए लेनी होगी कोलकाता पुलिस से अनुमति

कोर्ट ने इसके साथ ही शर्त लगाया कि वह कोलकाता पुलिस से बिना पहले से अनुमति लिए देश नहीं छोड़ सकतीं। सियालदह कोर्ट में पेश होने के लिए जरीन खान मुंबई से आईं थीं। कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया कि हर सुनवाई में पेश होना है। सितंबर में कोर्ट ने इस मामले में जरीन खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

12 लाख रुपए लेकर परफॉर्म करने नहीं आईं थी जरीन खान

मामला 2018 का है। जरीन खान पर आरोप है कि उन्होंने कोलकाता में एक दुर्गा पूजा समारोह में परफॉर्म करने के लिए हामी भरी थी। इसके लिए 12 लाख रुपए एडवांस लिया था, लेकिन परफॉर्म करने नहीं आईं। इसके बाद समारोह के आयोजकों ने नारकेलडांगा पुलिस स्टेशन में जरीन खान और उनके मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज कराया था।