National Herald Money Laundering Case: गांधी परिवार ने ईडी की अपील को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया है। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट से ईडी की याचिका खारिज करने की मांग की है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी।

Enforcement Directorate: नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गांधी परिवार का कहना है कि ईडी की अपील पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। उन्होंने कोर्ट से ईडी की याचिका को खारिज करने की मांग की है।

दरअसल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। इसी फैसले को चुनौती देते हुए ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। अब इसके जवाब में सोनिया और राहुल गांधी ने कहा है कि ईडी कानून का गलत इस्तेमाल कर रही है। उनका तर्क है कि किसी निजी शिकायत के आधार पर जांच करने का अधिकार ईडी के पास नहीं है।

गांधी परिवार ने हाईकोर्ट में साफ किया कि पीएमएलए (PMLA) के तहत कार्रवाई के लिए पुलिस की फाइनल रिपोर्ट या किसी अधिकृत अधिकारी की शिकायत होना जरूरी है। सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत में इन दोनों ही शर्तों को पूरा नहीं किया गया है। निचली अदालत का भी यही मानना था कि सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा मजिस्ट्रेट कोर्ट में दी गई निजी शिकायत के आधार पर ईडी सीधे मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज नहीं कर सकती। इसी झटके के बाद ईडी ने अपील की थी, जिसे अब सोनिया और राहुल गांधी खारिज करवाना चाहते हैं। मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी।