सार

दिल्ली (Delhi) के रहने वाले परिवादी की याचिका पर राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग (Consumer State Commission Rajasthan) ने सुनवाई की और टोयोटा कंपनी (Toyota compnay) पर जुर्माना लगाया है। कंपनी एक महीने के अंदर ये जुर्माना पीड़ित को नहीं देती है तो फिर उससे ब्याज समेत हर्जाना वसूला जाएगा।
 

जयपुर। राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग  (Consumer State Commission Rajasthan)ने एक एक्सीडेंट मामले (Accident Case) में सुनवाई करते हुए टोयोटा कंपनी (Toyota) पर बड़ा जुर्माना (Fine) लगाया। आयोग ने मामले को गंभीर बताया और दिल्ली निवासी परिवादी की याचिका पर कार कंपनी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही परिवाद खर्च (complaint cost) के 25 हजार रुपए अलग से देने के आदेश दिए। दरअसल, 2018 में एक परिवार फॉर्च्यूनर कार (Fortuner Car) से परिवार समेत जा रहा था। रास्ते में कार का एक्सीडेंट हो गया। मगर, कार के एयरबैग (Car Airbags) नहीं खुलने से परिवार के सदस्यों को चोटें आईं। मामले को आयोग में दायर किया गया।

राज्य उपभोक्ता आयोग में इस मामले की सुनवाई न्यायिक सदस्य एसके जैन और सदस्य रामफूल गुर्जर ने सुनवाई की और बुधवार को फैसला सुनाया। गुर्जर ने बताया कि दिल्ली निवासी परिवादी उपेंद्र नवहाल ने 2012 में फॉर्च्यूनर कार खरीदी थी। वे 1 जनवरी 2018 को परिवार समेत जयपुर से बीकानेर (Jaipur to bikaner) जा रहा थे। रास्ते में सीकर (Sikar) के पास कार का एक्सीडेंट (Car Accident) हो गया। इस दौरान कार के एयरबैग (Car Airbag) नहीं खुले, जिससे चालक और परिवार के सदस्य घायल हो गए। इसके बाद उपेंद्र ने अक्टूबर 2018 को राज्य उपभोक्ता आयोग में परिवाद दर्ज करवाया।

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एक महीने में जुर्माना नहीं दिया तो ब्याज समेत हर्जाना वसूला जाएगा
आयोग ने मामले में सुनवाई की और हर पहलू को जाना। इसके बाद एयर बैग नहीं खुलने को गंभीर और दोष प्रमाणित माना। मामले में कंपनी पर क्षतिपूर्ति के हर्जाने के तौर पर 5 लाख रुपए और परिवाद खर्च के 25 हजार रुपए पीड़ित उपेंद्र को एक महीने में देने के आदेश दिए। आयोग ने ये भी कहा कि अगर कंपनी एक महीने में यह रकम अदा नहीं करती तो 9 फीसदी ब्याज दर से हर्जाना वसूल किया जाएगा।

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