PMFBY 2025: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों को सूखा, बाढ़, कीट या बीमारियों से होने वाली फसल हानि पर आर्थिक सुरक्षा देती है। योजना के तहत कम प्रीमियम में व्यापक कवरेज मिलता है। जानें आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और जरूरी डॉक्यूमेंट।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: कृषि हर भारतीय किसान के जीवन की रीढ़ है, लेकिन मौसम की मार, बाढ़-सूखा या कीटों के हमले से उनकी सालभर की मेहनत अक्सर बर्बाद हो जाती है। ऐसे में किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana- PMFBY) शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य है, किसानों को फसल नुकसान पर बीमा सुरक्षा देना, ताकि वे बिना आर्थिक चिंता के खेती जारी रख सकें। यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत चलाई जाती है और पूरे देश में 50 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। योजना के तहत अब तक 50 से अधिक फसलों को कवर किया गया है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मकसद
- इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं, किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों से हुई फसल हानि पर आर्थिक सहायता देना।
- किसानों की आय को स्थिर रखना और खेती जारी रखने के लिए प्रेरित करना।
- आधुनिक और वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देना।
- किसानों को ऋण योग्य बनाना और कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना।
PM Fasal Bima Yojana के फायदे
सस्ती प्रीमियम दर
इस योजना में किसानों को खरीफ फसल के लिए किसान को केवल 2%, रबी फसल के लिए 1.5% और व्यावसायिक या बागवानी फसल के लिए 5% प्रीमियम देना होता है। बाकी राशि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर भरती हैं। उत्तर-पूर्वी राज्यों, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में पूरा प्रीमियम सरकार देती है।
व्यापक सुरक्षा कवरेज
सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, भूस्खलन, कीट और बीमारियों जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हुई हानि को योजना में शामिल किया गया है। फसल कटाई के बाद भी अगर नुकसान होता है, तो उसका मुआवजा भी मिलता है।
समय पर मुआवजा
सरकार का लक्ष्य है कि फसल नुकसान के बाद दो महीने के भीतर बीमा राशि किसानों तक पहुंच जाए, ताकि उन्हें कर्ज लेने की नौबत न आए।
टेक्नोलॉजी आधारित जांच
अब सैटेलाइट इमेज, ड्रोन सर्वे और मोबाइल ऐप से फसल हानि का आकलन किया जाता है, जिससे दावे तेजी और सटीकता से निपटाए जा सकें।
Fasal Bima Yojana में किस तरह का और क्या रिस्क कवरेज मिलता है?
- खड़ी फसल की हानि: आग, बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान, कीट या सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं।
- बीज न बो पाने की स्थिति: खराब मौसम के कारण बोआई न कर पाने पर 25% तक का मुआवजा।
- कटाई के बाद नुकसान: कटाई के बाद खेत में सूखने रखी फसल पर चक्रवात या बारिश से नुकसान होने पर 14 दिन तक का कवरेज।
- स्थानीय आपदा: ओलावृष्टि या भूस्खलन जैसी स्थानीय घटनाएं भी शामिल।
फसल बीमा योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- सभी किसान जिसमें- भूमिधारी, बटाईदार और हिस्सेदार किसान आवेदन कर सकते हैं।
- फसल बीमा उसी भूमि पर किया जा सकता है, जिस पर किसान खेती करता हो।
- किसान के पास भूमि का वैध प्रमाण होना जरूरी है।
- आवेदन बुआई का मौसम शुरू होने के 15 दिनों के भीतर करना होता है।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana में क्या कवर नहीं होता है?
- गैर-घोषित क्षेत्र में हुई फसल हानि।
- सीजन के बाहर हुई फसल हानि।
- किसान की लापरवाही या गलत खेती तकनीक के कारण हुआ नुकसान।
- प्रीमियम न भरने पर बीमा अमान्य हो जाएगा।
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फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाएं।
- Farmer Corner में जाकर Guest Farmer पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें।
- नाम, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल, आधार कार्ड और पता जैसी जानकारी दर्ज करें।
- रजिस्ट्रेशन के बाद Login for Farmer में जाकर OTP से लॉगिन करें।
- आवेदन फॉर्म भरें, जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें और सबमिट करें।
- आवेदन सबमिट करने के बाद Pay Later या Make Payment का ऑप्शन चुनें।
- भुगतान के बाद रसीद प्रिंट करें और सुरक्षित रखें।
आवेदन करने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं?
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पहचान प्रमाण (आधार या पैन या वोटर आईडी)
- पता प्रमाण
- बैंक पासबुक
- भूमि रिकॉर्ड या किरायेदारी प्रमाण
- बोई गई फसल की घोषणा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा का कवच है। यह योजना किसानों को प्राकृतिक विपदाओं के बावजूद खेती जारी रखने का आत्मविश्वास देती है। अगर आप किसान हैं और अपनी मेहनत की फसल को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर करें।
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