Pradhan Mantri Svanidhi Yojana 2025: पीएम स्वनिधि योजना के तहत सड़क विक्रेता 10,000 रुपए से 50, 000 रुपए तक का कोलैटरल फ्री लोन पा सकते हैं। जानें आवेदन प्रक्रिया, ब्याज दर क्या है और इस योजना का लाभ उठाने के लिए कौन आवेदन कर सकता है, पूरी डिटेल।
PM Svanidhi Yojana 2025: देश के लाखों सड़क विक्रेताओं के लिए भी भारत सरकार की एक खास स्कीम है, जिसका फायदा वे उठा सकते हें। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना उन्हें आर्थिक सहारा देने और अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करती है। यह योजना 1 जून 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स (MoHUA) द्वारा शुरू की गई थी। योजना के तहत सड़क विक्रेताओं को कोलैटरल फ्री लोन दिया जाता है, जिससे वे अपने काम को फिर से शुरू कर सकें और विस्तार कर सकें। जानिए इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है और क्या-क्या फायदे मिलते हैं?
पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस योजना का मुख्य मकसद सड़क विक्रेताओं को फॉर्मल सेक्टर में लाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देती है और हर महीने 100 रुपए तक का कैशबैक भी देती है। सड़क विक्रेता देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं। ये फल, सब्जी, रेडी-टू-ईट फूड, चाय, टेक्सटाइल, जूते, किताबें और कई अन्य उत्पाद बेचते हैं। इसके अलावा, ये बालू-बुनाई, धोबी, नाई, मोची जैसे छोटे व्यवसायिक सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
PM SVANidhi Scheme से क्या फायदा मिलता है?
- इस स्कीम के तहत पहले लोन के तौर पर 10,000 रुपए, उसके बाद 20,000 रुपए और 50,000 रुपए तक का लोन उपलब्ध।
- यह लोन सिर्फ 7 प्रतिशत ब्याज दर पर मिलता है, कोई कोलैटरल भी नहीं चाहिए।
- आवेदन करने पर कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है।
- लोन का इस्तेमाल बिजनेस की जरूरतों जैसे- कच्चा माल, रेंट, उपकरण खरीदना आदि के लिए किया जा सकता है।
- लोन अवधि एक साल है, जिससे विक्रेताओं को आराम से चुकाने का समय मिलता है।
- यह स्कमी आत्मनिर्भर बनने और रोजगार सृजन में मदद करती है।
पीएम स्वनिधि योजना के लिए कौन कर सकता है आवेदन?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए जो लोग आवेदन कर सकते हैं उसमें-
- सड़क विक्रेता जिनके पास वेंडिंग का सर्टिफिकेट या आइडेंटिटी कार्ड है।
- जो सर्वे में शामिल हैं लेकिन अभी तक CoV/ID नहीं मिला।
- नए विक्रेता जो सर्वे के बाद शुरू हुए और Letter of Recommendation (LoR) प्राप्त किया है।
- आसपास के डेवलपमेंट, पेरि-अर्बन, ग्रामीण क्षेत्रों के विक्रेता जिन्हें LoR मिला हो।
पीएम स्वनिधि स्कीम के लिए आवेदन कैसे करें?
- ऑफिशियल वेबसाइट pmsvanidhi.mohua.gov.in पर जाएं और Log In पर क्लिक करें।
- मोबाइल नंबर और कैप्चा डालें, OTP रिक्वेस्ट करें।
- लॉगिन के बाद अपनी वेंडर कैटेगरी चुनें और सर्वे रेफरेंस नंबर (SRN) डालें।
- एप्लिकेशन फॉर्म भरें, डॉक्यूमेंट अपलोड करें और सबमिट करें।
- फॉर्म का कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें और भविष्य की जरूरत के लिए प्रिंट निकाल कर सुरक्षित रख लें।
PM Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi Apply Link
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पीएम स्वनिधि लोन के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए?
पहला लोन लेने के लिए
- Category A and B: वेंडिंग का सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी कार्ड
- Category C and D: रिकमेंडेशन लेटर
- सभी के लिए KYC: आधार, वोटर आईडी, डाइविंग लाइसेंस, पैन या मनरेगा कार्ड
- रिकमेंडेशन लेटर के लिए: अकाउंट स्टेटमेंट, मेंबरशिप कार्ड या अन्य कोई सबूत
दूसरे लोन के लिए
- पहले लोन का क्लोजर डॉक्यूमेंट
कैंडिडेट किसी भी तरह की जानकारी के लिए यूजर मैनुअल देखें या टोल-फ्री नंबर 1800 111 979 पर सोमवार से शनिवार, 9:30 सुबह से 6:00 शाम तक कॉल कर सकते हैं।
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