Delhi National Lok Adalat 13 सितंबर 2025 को आयोजित होगी। वाहन चालक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस चालान निपटाने का मौका पाएंगे। सात कोर्ट परिसरों में चलने वाली इस लोक अदालत में बकाया traffic challan कम खर्च पर निपटाए जा सकेंगे।
राजधानी के वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की ओर से नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार, 13 सितंबर 2025 को किया जा रहा है। इस लोक अदालत में बकाया ट्रैफिक चालान और नोटिस का निपटारा त्वरित और अधिकतर मामलों में कम खर्च पर किया जा सकेगा।
सात अदालत परिसरों में होगा आयोजन
यह पहल दिल्ली के सात बड़े कोर्ट परिसरों में आयोजित की जाएगी – पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, राऊज एवेन्यू, तिहाड़ (तिस हजारी), द्वारका, साकेत और रोहिणी। अदालत की कार्यवाही शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी।
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चालान और नोटिस का निपटारा पर क्या बोली दिल्ली ट्रैफिक पुलिस
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 6 सितंबर को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर जारी बयान में कहा – “नेशनल लोक अदालत में लंबित कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान और नोटिस का निपटारा 13 सितंबर 2025 को दिल्ली के सभी कोर्ट परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। वाहन चालक इस अवसर का लाभ उठाकर अपने बकाया चालान/नोटिस निपटा सकते हैं।”
चालान कैसे डाउनलोड करें?
- चालान/नोटिस को पहले से डाउनलोड और प्रिंट करना होगा।
- इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जाकर या विभाग द्वारा भेजे गए क्यूआर कोड को स्कैन करके चालान निकाला जा सकता है।
- चालान डाउनलोड करने का विकल्प 8 सितंबर सुबह 10 बजे से उपलब्ध कराया गया है।
- हर दिन अधिकतम 60,000 चालान डाउनलोड किए जा सकते हैं और कुल सीमा 1,80,000 चालान की है।
- पुलिस ने सलाह दी है कि चालक चालान जल्दी डाउनलोड कर लें ताकि सीमा पूरी होने से पहले प्रक्रिया पूरी हो सके।
कितने चालान निपटाए जाएंगे?
- निजी वाहनों के लिए: अधिकतम 2 चालान और 5 नोटिस
- वाणिज्यिक वाहनों के लिए: अधिकतम 2 चालान या नोटिस
किन दस्तावेज़ों की होगी जरूरत?
लोक अदालत में चालान निपटाने के लिए वाहन मालिक को ये कागजात साथ लाने होंगे –
- चालान/नोटिस की कॉपी
- वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
- वाहन मालिक का पहचान पत्र (ID Proof)
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