
Stray Dogs: नाराज मेनका गांधी ने SC के फैसले पर अब क्या कहा? केंद्र सरकार पर कमेंट क्यों किया?
स्ट्रीट डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त शुक्रवार को एक आदेश दिया। इस आदेश के बाद तमाम पशु प्रेमियों में खुशी देखी जा रही है। वह इस आदेश से काफी ज्यादा प्रसन्न नजर आ रहे हैं। इस बीच मेनका गांधी ने सरकार से सवाल भी पूछा।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से न पकड़ने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शेल्टर होम भेजे गए कुत्तों को छोड़ा जाएगा। सिर्फ वह कुत्ते ही शेल्टर होम में रहेंगे जो बीमार हैं या आक्रामक हैं। इसी के साथ नसबंदी के बाद कुत्तों को छोड़ा जाएगा। कोर्ट के इस बयान पर भाजपा नेता मेनका गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि, "मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं। कुत्तों के काटने के पीछे केवल स्थानांतरण और डर ही कारण हैं। रेबीज से संक्रमित कुत्तों को छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। यह परिभाषित नहीं किया है कि एक आक्रामक कुत्ता क्या है। इसे परिभाषित करने की आवश्यकता है। अदालत ने कहा है कि उसका फैसला पूरे देश में लागू होता है। आदेश के अनुसार, नगर निगमों को उचित एबीसी (पशु जन्म नियंत्रण) केंद्र स्थापित करने होंगे।"