सार

पूर्व डेरा मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को राहत मिली है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार (28 मई) को राम रहीम सिंह समेत चार अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है।

Dera Sacha Sauda chief Ram Rahim Singh: पूर्व डेरा मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को राहत मिली है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार (28 मई) को राम रहीम सिंह समेत चार अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। जज सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति ललित बत्रा की पीठ ने फैसला सुनाया है। साल 2021 में हरियाणा के पंचकुला में सीबीआई अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए राम रहीम और अन्य द्वारा दायर अपील पर जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है। बता दें कि पूर्व डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की 2002 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

पूर्व डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह के मर्डर मामले में राम रहीम के अलावा अवतार सिंह, जसबीर सिंह, सबदिल सिंह और कृष्ण लाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वहीं इस मामले में बरी होने के बावजूद राम रहीम जेल की हवा खाते रहेंगे, क्योंकि वो फिलहाल बलात्कार के एक अलग मामले में भी दोषी है। इसके अलावा हत्या की साजिश से जुड़े एक अन्य मामले में सजा काट रहे हैं।

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रोहतक की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम

राम रहीम को पंचकूला की एक स्पेशल CBI कोर्ट ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और पूर्व डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या सहित बलात्कार और दो हत्याओं से संबंधित मामलों में दोषी ठहराया था। इस मामले में 18 अक्टूबर, 2021 को पंचकूला की स्पेशल CBI कोर्ट ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और चार अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मुकदमे के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी। साथ ही, सीबीआई जज ने डेरा प्रमुख पर 31 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। फिलहाल वो अपनी दो शिष्याओं से बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा भी काट रहे हैं और रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है।

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