No Petrol Without Helmet IN Bhopal : भोपाल और इंदौर में 1 अगस्त से बिना हेलमेट के टूव्हीलर्स को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। 30 अगस्त 2025 को कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया था। जिसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। 

Bhopal News : 1 अगस्त से कई बड़े बदलाव हुए हैं, तो कई नियमों को भी लागू किया गया है। इसी बीच आज से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा ना ही उनकी गाड़ी में सीएनजी गैस दी जा रही है। सभी पंपों पर सुबह से ही भीड़ देखी जा रही है। जिनके पास हेलमेट नहीं है, उन लोगों को समझाइश देकर लौटा दिया जा रहा है। पहले ही दिन कलेक्टर के आदेश का असर देखने को मिल रहा है। लेकिन कई पेट्रोल पंप पर बाइकर्स देसी तरकीब अपनाकर अपना काम निकाल रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है दोपहिया वाहन चालकों की ये देसी जुगाड़…

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भोपाल पेट्रोल पंप एसोसिएशन भी हुआ सख्त

बता दें कि राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट के नॉन के पेट्रोल पंप से लेकर एमपी नगर के प्रगति पेट्रोल पंप तक दोपहिया वाहन चालकों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। लेकिन अंत तक वह जाते हैं और उन्हें वापस लौटा दिया जा रहा है। क्योंकि उनके सिर पर हेलमेट जो नहीं है। भोपाल पेट्रोल एसोसिएशन का भी साफ तौर पर कहना है कि आदेश का पूरी तरह पालन किया जाएगा। अब बिना हेलमेट के पेट्रोल किसी को भी नहीं दिया जाएगा।

भोपाल वालों ने जुगाड़ से सिस्टम को दे रहे चकमा 

भोपाल में कुछ लोग बिना हेलमेट के भी देसी तरकीब से अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाते नजर आ रहे हैं। ना तो उनको पंप का कोई कर्मचारी देख रहा है और ना ही पुलिस प्रशासन। जैसे ही कोई हेलमेट वाला व्यक्ति पेट्रोल भरवाकर पंप से बाहर आता है तो यह लोग उनका हेलमेट मांगकर अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा लेते हैं। ऐसा एक नहीं कई पेट्रोल पंप पर देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन सिस्टम को चकमा देने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लेता है। 

क्या है भोपाल में जिला कलेक्टर का नया आदेश

बुधवार यानि 30 अगस्त को भोपाल जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बिना हेलमेट के टूव्हीलर्स चालकों को पेट्रोल नहीं देने का आदेश निकाला था। ‘भोपाल जिले में संचालित पेट्रोल पम्प, सीएनजी पम्प द्वारा बिना हेलमेट धारण किए वाहन चालकों को 1 अगस्त 2025 से पेट्रोल अथवा सीएनजी का प्रदाय नहीं किए जाने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है’।