Udaipur Files : उदयपुर के ट्रेलर कन्हैया लाल के मर्डर केस पर बनी फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ चर्चा में है। क्योंकि हाईकोर्ट ने लगाई रिलीज के बाद फिल्म निर्माता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब सुप्रीम कोर्ट ने 6 बदलावों को फिल्म में लागू करने का आदेश भी दिया।
Udaipur Files Row : सुप्रीम कोर्ट ने ‘उदयपुर फाइल्स’ फिल्म पर जारी रोक को आगे बढ़ा दिया है। सोमवार, 21 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए 6 बदलावों को फिल्म में लागू करने का आदेश भी दिया। यह मामला अब 24 जुलाई को अगली सुनवाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन तब तक फिल्म पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
राजस्थान हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मामला
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने इस केस की सुनवाई की। फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जॉनी ने राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा फिल्म पर लगाई गई रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं दूसरी ओर, इस केस में कन्हैयालाल हत्या के मुख्य आरोपी जावेद ने भी याचिका दायर कर फिल्म पर पूरी तरह प्रतिबंध की मांग की, यह कहते हुए कि फिल्म की रिलीज से ट्रायल प्रभावित हो सकता है।
फिल्म प्रोड्यूसर ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी ये दलील
प्रोड्यूसर की ओर से अदालत में कहा गया कि फिल्म की रिलीज में देरी से उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है और पाइरेसी का खतरा भी बढ़ गया है। इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने फिल्म पर ऑर्डर जारी कर दिए हैं और कुछ अहम बदलावों की सिफारिश भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने इन बदलावों को अनिवार्य रूप से लागू करने का आदेश दिया।
उदयपुर फाइल्स फिल्म में होंगे ये 6 बदलाव
- डिस्क्लेमर में बदलाव
- क्रेडिट्स में संशोधन
- AI जनरेट किए गए कुछ सीन में बदलाव
- चरित्र के नाम में बदलाव
- नूतन शर्मा के संवादों में बदलाव
- कुछ अन्य संवादों में कटौती
नोट- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने फिल्म की समीक्षा कर जिन 6 मुख्य बिंदुओं में बदलाव सुझाए हैं। इन सभी संशोधनों को अब फिल्म में करना अनिवार्य होगा। अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी।
