सार

सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के बाद उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के भी वोट डालने के अधिकार को खत्म कर दिया गया है। बता दें कि एमपी/एमएलए कोर्ट ने पिता-पुत्र को 15 साल पुराने छजलैट मामले में 2-2 साल की सजा सुनाई है। वहीं अब्दुल्ला की विधायकी भी चली गई।

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के नेता और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। बता दें कि 15 पुराने मामले में सजायाफ्ता होने और अब्दुल्ला की विधायकी जाने के बाद शुक्रवार को रामपुर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची से नाम हटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा से अब्दुल्ला आजम को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। जिसके बाद रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को पत्र लिखा था। जिसके बाद अब्दुल्ला के वोट देने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया। इससे पहले आजम खान का नाम भी वोटर लिस्ट से काटा जा चुका है।

छजलैट मामले में सुनाई गई सजा

बता दें कि ईआरओ रामपुर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक वोटर लिस्ट से अपात्र व्यक्ति का नाम काट दिया जाएगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, पंजीकरण के बाद जो भी व्यक्ति अयोग्य हो जाता है, उसका नाम वोटर लिस्ट से फौरन हटा दिया जाएगा। वहीं 15 साल पुराने मामले में मुरादाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2-2 साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला की विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। उनकी विधायकी जाने के बाद 13 फरवरी को उनकी सीट को खाली भी घोषित कर दिया गया है।

दूसरी बार रद्द की गई सदस्यता

बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने आरपी एक्ट की धारा 16 का हवाला देते अब्दुल्ला आजम के वोट देने के अधिकार को खत्म करने की मांग की थी। बता दें कि य़ह दूसका मौका है जब उनकी सदस्यता गई है। पहली बार हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द की थी। क्योंकि तब उनकी आयु 25 वर्ष से कम थी। सपा के टिकट पर अब्दुल्ला खान 11 मार्च, 2017 को विधायक चुने गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में अब्दुल्ला आजम की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया था। 15 साल पुराने छलजैट मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम पर सरकारी काम में बाधा डालने और हाइवे पर जाम लगाने के आरोप में सजा सुनाई गई है।

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