Bakrid 2025: आने वाले धार्मिक त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए प्रशासन को अलर्ट रहने को कहा है।

Eid al-Adha sacrifice rules: उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में कई धार्मिक पर्वों को लेकर प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अतिरिक्त सतर्कता बरतें, क्योंकि ये दिन सामाजिक और सांप्रदायिक दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील माने जा रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि आस्था का सम्मान जरूरी है, लेकिन कानून का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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कुर्बानी सिर्फ तय जगहों पर, प्रतिबंधित पशुओं पर सख्त पाबंदी

मुख्यमंत्री योगी ने विशेष रूप से बकरीद को लेकर चेतावनी दी कि किसी भी प्रतिबंधित पशु जैसे गाय, नीलगाय या ऊंट की कुर्बानी की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया कि कुर्बानी केवल निर्धारित स्थलों पर ही होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति तयशुदा स्थान के बाहर कुर्बानी करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही, सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, "सड़क पर नमाज की परंपरा नहीं दोहराई जाएगी। धर्म का सम्मान हो, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था और कानून की सीमाओं में रहकर।"

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नई परंपराओं पर रोक, यूपी पुलिस हाई अलर्ट पर

उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कृष्ण ने भी अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं कि कोई भी नई परंपरा शुरू न होने पाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में पहले से स्थापित धार्मिक रिवाज़ों का पालन हो, लेकिन किसी भी नई प्रक्रिया को जन्म न दिया जाए जो कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बन सके। सभी जिलों से एक्शन रिपोर्ट मांगी गई है।

बुलंदशहर में धर्मगुरुओं की अपील, सम्मान और संयम रखें

बुलंदशहर में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने ईद-उल-अज़हा के शांतिपूर्ण आयोजन की अपील की है। शाही जामा मस्जिद के इमाम मौलाना आरिफ ने कहा कि समाज के लोग मस्जिदों, ईदगाहों या इबादतगाहों में समय से पहुंचकर नमाज अदा करें। उन्होंने खासतौर पर खुले में कुर्बानी न करने, सफाई का पूरा ध्यान रखने और कुर्बानी का वीडियो न बनाने की अपील की। उनका संदेश था "धर्म निभाएं, लेकिन दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करें।"

प्रयागराज में धारा 163 (BNS) लागू अफवाहों पर कड़ी नजर

प्रयागराज जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3 जून से 15 जून 2025 तक धारा 163 (भारतीय न्याय संहिता) लागू कर दी गई है। इस अवधि में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, रैली, जुलूस या भड़काऊ गतिविधियों पर रोक रहेगी। यह निर्णय आगामी त्योहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

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