यूपी सरकार पीएम कुसुम योजना के तहत 2025-26 में किसानों को 40,521 सोलर पंप अनुदान पर देगी। पंजीकरण 15 दिसंबर तक कृषि विभाग की वेबसाइट पर होगा। अलग-अलग एचपी के पंपों पर केंद्र व राज्य सरकार मिलकर लाखों रुपये का अनुदान दे रही हैं।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत राज्य के अन्नदाता किसानों को 40,521 सोलर पंप अनुदान पर उपलब्ध कराएगी। लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को 15 दिसंबर तक कृषि विभाग की वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर आवेदन करना होगा। केवल वही किसान योजना का लाभ पाएंगे, जो इस पोर्टल पर पंजीकृत होंगे। चयन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
केंद्र और राज्य सरकार से मिलकर मिलेगा अनुदान
कृषि विभाग द्वारा किसानों को 9 प्रकार के सोलर पंपों पर अलग-अलग दरों से अनुदान दिया जाएगा। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों का अंश शामिल होगा।
सोलर पंपों पर मिलने वाला अनुदान (संक्षेप में):
a) 2 एचपी डीसी/एसी सरफेस पंप
- राज्य सरकार: ₹56,737 – ₹56,737
- केंद्र सरकार: ₹41,856 – ₹41,856
- कुल अनुदान: ₹98,593 – ₹98,593
b) 2 एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप: कुल अनुदान ₹1,00,215
c) 2 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप: कुल अनुदान ₹99,947
d) 3 एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप: कुल अनुदान ₹1,33,621
e) 3 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप: कुल अनुदान ₹1,32,314
- राज्य अंश: ₹77,618
- केंद्र अंश: ₹54,696
f) 5 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप: कुल अनुदान ₹1,88,038
g) 7.5 एचपी एसी व 10 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप:
- कुल अनुदान: ₹2,54,983
- राज्य अंश: ₹1,40,780
- केंद्र अंश: ₹1,14,203
यह अनुदान किसानों की लागत को काफी घटाता है और सिंचाई में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है।
ऑनलाइन बुकिंग के लिए 5,000 रुपये टोकन मनी अनिवार्य
किसानों को “अनुदान हेतु सोलर पंप की बुकिंग करें” लिंक पर जाकर ऑनलाइन पंप बुक करना होगा। बुकिंग के समय उन्हें ₹5,000 टोकन मनी जमा करनी होगी। बुकिंग कन्फर्म होने के बाद किसान को पंजीकृत मोबाइल पर सूचना प्राप्त होगी। इसके बाद अनुदान के बाद बची हुई राशि किसान को ऑनलाइन जमा करनी होगी।
बैंक लोन पर 6% ब्याज में राहत
यदि किसान बैंक से ऋण लेकर अपना अंश जमा करते हैं, तो कृषि अवसंरचना निधि (AIF) के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार कुल 6% ब्याज में छूट प्रदान करेंगे। इससे किसानों पर आर्थिक बोझ और कम होगा।
बोरिंग का आकार और पानी की गहराई का विशेष ध्यान रखें
कृषि विभाग ने सोलर पंप लगाने से पहले किसानों के लिए कुछ जरूरी नियम बताए हैं:
- 2 एचपी के लिए: 4 इंच बोरिंग
- 3 व 5 एचपी के लिए: 6 इंच बोरिंग
- 7.5 व 10 एचपी के लिए: 8 इंच बोरिंग
यह बोरिंग किसान को स्वयं करानी होगी। सत्यापन के समय बोरिंग नहीं मिलने पर टोकन मनी जब्त हो जाएगी और आवेदन भी रद्द हो सकता है।
जल स्तर के अनुसार उपयुक्त पंप क्षमता
- 22 फीट तक: 2 एचपी सरफेस
- 50 फीट तक: 2 एचपी सबमर्सिबल
- 150 फीट तक: 3 एचपी
- 200 फीट तक: 5 एचपी
- 300 फीट तक: 7.5 एचपी व 10 एचपी
पोर्टल पर 2 एचपी व 3 एचपी का लक्ष्य संयुक्त रूप से दिखेगा। किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार पंप का चयन कर सकते हैं।


