UP Ration Card E KYC Last Date: उत्तर प्रदेश में सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। 31 अगस्त तक प्रक्रिया पूरी न होने पर 1 सितंबर से तीन महीने तक राशन वितरण रोका जा सकता है। जानें किसे छूट मिली और कैसे करें ई-केवाईसी।

Ration Card E KYC UP: उत्तर प्रदेश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए अब समय कम बचा है। खाद्य एवं रसद विभाग ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी कार्डधारकों को 31 अगस्त तक अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी (बायोमेट्रिक सत्यापन) कराना होगा। जो भी परिवार इस तारीख तक केवाईसी पूरी नहीं करेंगे, उन्हें एक सितंबर से तीन महीने तक मुफ्त राशन का लाभ अस्थायी रूप से नहीं मिलेगा।

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क्यों जरूरी है ई-केवाईसी?

राशन वितरण में पारदर्शिता लाने और अपात्र लाभार्थियों को हटाने के लिए आधार लिंकिंग और बायोमेट्रिक सत्यापन को अनिवार्य किया गया है। सरकार का मानना है कि इस प्रक्रिया से पात्र परिवारों तक सही तरीके से राशन पहुंच सकेगा।

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कहां और कैसे कराएं ई-केवाईसी

जिन कार्डधारकों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वे नजदीकी उचित दर की दुकान पर जाकर ई-पास मशीन के जरिए केवाईसी करा सकते हैं। यह प्रक्रिया बेहद सरल है और केवल आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन से पूरी हो जाती है।

किन्हें मिली छूट?

  • 5 साल से कम उम्र के बच्चे - इनको फिलहाल ई-केवाईसी से छूट दी गई है।
  • बुजुर्ग, दिव्यांग और गंभीर रूप से बीमार लोग - जिनका आधार वेरिफिकेशन किसी कारणवश नहीं हो पा रहा, वे क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी से संपर्क कर आवश्यक प्रमाण देकर वैकल्पिक व्यवस्था करा सकते हैं।

यूपी में राशन कार्ड कितने प्रकार के हैं?

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत दो प्रकार के राशन कार्ड धारकों को लाभ मिलता है:

  • अंत्योदय कार्डधारक
  • पात्र गृहस्थी कार्डधारक

2021 में शासनादेश के तहत नए राशन कार्ड जारी किए गए थे। इसके साथ ही यूनिट संशोधन और यूनिट स्थानांतरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई थी।

राशन कार्ड में नाम कैसे जुड़वाएं?

खाद्य एवं रसद विभाग ने साफ किया है कि नए राशन कार्डधारक या जिन परिवारों की यूनिट हाल ही में जुड़ी है, उन्हें राशन मिलने से पहले ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है।

  • विवाहित महिलाएं, जिनका नाम अभी तक ससुराल के राशन कार्ड में शामिल नहीं हुआ है, वे विभागीय पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।
  • यूनिट स्थानांतरण और नए नाम जुड़वाने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन उपलब्ध है।

कहां मिलेगी जानकारी?

लाभार्थी अधिक जानकारी के लिए विभागीय पोर्टल या नजदीकी उचित दर की दुकान से संपर्क कर सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि समय पर ई-केवाईसी नहीं कराने वालों को 3 महीने तक राशन वितरण से वंचित रहना पड़ेगा।

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