UP Widow Pension: योगी सरकार ने 2025-26 की दूसरी तिमाही में 36,75,623 निराश्रित महिलाओं को 1115.64 करोड़ रुपए की पेंशन राशि रक्षाबंधन-जन्माष्टमी से पहले उनके आधार लिंक खातों में भेजी, जिससे त्योहारों के दौरान किसी को आर्थिक परेशानी न हो।

Widow Pension Scheme UP: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से पहले निराश्रित महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार के महिला कल्याण विभाग ने पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) की 1115.64 करोड़ रुपए की धनराशि अगस्त के पहले सप्ताह में ही 36,75,623 लाभार्थी महिलाओं के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में पीएफएमएस के माध्यम से ट्रांसफर कर दी है। इससे महिलाओं को त्योहार मनाने में किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

क्या है निराश्रित महिला पेंशन योजना?

महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र की ऐसी महिलाएं, जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है, उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हैं और जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं है उनको प्रतिमाह 1000 रुपए की पेंशन दी जाती है। पेंशन की राशि सीधे उनके आधार-लिंक्ड बैंक खातों में पीएफएमएस (पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम) के माध्यम से भेजी जाती है।

योगी सरकार ने समय के पहले भेजी पेंशन की राशि

वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में इस योजना के तहत 35,78,111 लाभार्थी महिलाओं को 1062.15 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई थी। दूसरी तिमाही में सरकार ने सक्रियता दिखाते हुए 36,75,623 महिलाओं को 1115.64 करोड़ रुपए की राशि अगस्त के पहले सप्ताह में ही भेज दी। यह कदम रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे पर्वों से पहले महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता तय करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। महिला कल्याण विभाग की निदेशक संदीप कौर ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के त्योहारों को ध्यान में रखते हुए पेंशन की राशि समय से पहले दी गई है। मुख्यमंत्री की मंशा है कि कोई भी पात्र महिला इस योजना के लाभ से वंचित न रहे।

ऑनलाइन आवेदन कर पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकती हैं पात्र महिलाएं

निदेशक ने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश की निवासी महिलाएं sspy-up.gov.in वेब पोर्टल के माध्यम से आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। यह डिजिटल पहल पारदर्शिता और सुगमता को बढ़ावा देती है, जिससे पात्र महिलाएं बिना किसी बाधा के योजना का लाभ उठा सकती हैं। महिला कल्याण विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि आवेदनों की जांच त्वरित और निष्पक्ष तरीके से हो, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो सकें।