सार

अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नाराजगी जताई है। 21 अप्रैल को डीजीपी को व्यक्तिगत रुप से कोर्ट में हाजिर रहने का निर्देश दिया गया है।  पांच साल के बाद भी आदेश का पालन नहीं होने पर कोर्ट ने नाराजगी दिखाई है। 

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस द्वारा पांच साल बाद भी आदेश ना मानने पर नाराजगी जाहिर की है। यूपी के डीजीपी को 21 अप्रैल तक पेश होने का निर्देश दिया है। बता दें कि याची आलोक कुमार ने अनुकम्पा नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में 2017 मे  याचिका दाखिल की थी।

कोर्ट का आदेश का पालन करने पर जताई नाराजगी
अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नाराजगी जताई है। 21 अप्रैल को डीजीपी को व्यक्तिगत रुप से कोर्ट में हाजिर रहने का निर्देश दिया गया है।  पांच साल के बाद भी आदेश का पालन नहीं होने पर कोर्ट ने नाराजगी दिखाई है। 

ये था पूरा मामला
कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए याची को नियमानुसार नियुक्ति का निर्देश दिया था। पांच साल भी नियुक्ति नहीं मिलने पर याची ने अवमानना याचिका दाखिल की थी। 4 अप्रैल को कोर्ट में पेश सरकारी वकील ने बताया कि डीआईजी स्थाना 31 मार्च को रिटायर हो गए, जिसके चलते आदेश का पालन नहीं हो सका है। कोर्ट ने डीजीपी को पार्टी बनाने का निर्देश देते हुए कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है।

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