सार
चंदौली में पुलिस की पिटाई से छात्रा की मौत मामले में सीबीआई जांच को लेकर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। मामले में चार सप्ताह का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चंदौली सैयदराजा थाना पुलिस की ओर से गुंडा एक्ट में छापे के दौरान घर में घुसकर पिटाई से छात्रा की मौत मामले में सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर चार हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 29 जुलाई को होनी है। आपको बता दें कि यह आदेश जस्टिस डॉ. कौशल जयेंद्र ठाकुर और जस्टिस गौतम चौधरी की खंडपीठ की ओर से विजय यादव व अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया है। दाखिल इस याचिका में सीबीआई की ओर से अधिवक्ता संजय कुमार यादव की ओर से पक्ष रखा गया।
दबिश में नहीं मिला था कन्हैया
ज्ञात हो कि 1 मई 2022 को थाना शैयदराजा पुलिस ने एसएचओ उदय प्रताप सिंह के साथ मनराजपुर गांव में दबिश दी थी। यह दबिश कन्हैया यादव के घर पर दी गई थी। कन्हैया के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। कन्हैया को एडीएम चंदौली की ओर से 6 फरवरी 2022 को गुंडा घोषित किया गया था। जिस दौरान पुलिस टीम को उसके घर पर दबिश दी तो कन्हैया यादव वहां पर नहीं मिला। इस दौरान घर पर मिले लोगों की पुलिस ने जमकर पिटाई की।
बहन की तहरीर पर पुलिस ने नहीं दर्ज की शिकायत
घर पर पुलिस की ओर से की गई मारपीट के बाद ही वहां 21 वर्षीय छात्रा निशा यादव की मौके पर ही मौत हो गई। इस बीच पुलिस ने भाई याची का चालान कर दिया। मामले को लेकर पुलिस ने बहन गुंजा यादव की तरफ से दी गई शिकायत को दर्ज नहीं किया। इस मामले में ग्रामीणों की नाराजगी भी सामने आई और उन्होंने हाईवे पर जाम लगा दिया। मामले को बढ़ता देख वरिष्ठ अधिकारियों ने मोर्चा संभाला। कमिश्नर व तहसीलदार के हस्तक्षेप के बाद याची जमानत पर रिहा हुआ।
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