सार
सपा सांसद आजम खान के खिलाफ तीन केस में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।
रामपुर. सपा सांसद आजम खान के खिलाफ तीन केस में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इसमें बीजेपी नेता जयाप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला भी शामिल है। बता दें, रामपुर जिला प्रशासन पहले ही आजम खां को भू-माफिया घोषित कर चुका है। इनपर अबतक 80 केस दर्ज किए जा चुके हैं।
जानें आजम ने जया पर क्या की थी टिप्पणी
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान 14 अप्रैल को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आजम के पक्ष में रामपुर के शाहबाद में जनसभा की थी। इस सभा में जनता को संबोधित करते हुए आजम ने उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतरी बीजेपी प्रत्याशी जयाप्रदा पर अमर्यादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, मैं तो उनके (जयप्रदा) अन्तरंग कपड़ों का रंग भी जानता हूं।
आजम के इस बयान पर महिला आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया था। यही नहीं, रामपुर प्रशासन ने खुद इसपर संज्ञान लिया और मजिस्ट्रेट महेश कुमार गुप्ता ने शाहबाद कोतवाली में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद शाहबाद पुलिस ने उनके खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। शाहबाद कोतवाल राजकुमार शर्मा ने कहा था, आजम पर अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप सही मिले हैं। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है।
मामले में आजम ने दी थी सफाई
आजम ने मामले में सफाई पेश करते हुए कहा था, मैं 9 बार से विधायक हूं, अच्छी तरह जानता हूं कि क्या बोलना चाहिए। अगर मैं इस मामले में दोषी साबित होता हूं तो चुनाव नहीं लडूंगा।
आजम पर बिजली चोरी का भी लगा आरोप
रामपुर स्थित आजम के हमसफर रिजॉर्ट पर गुरुवार को बिजली विभाग की टीम ने छापा मारा। इस दौरान रिजॉर्ट में बिजली चोरी पकड़ी गई, जिसके बाद रिजॉर्ट का कनेक्शन काट दिया गया। बता दें, यह रिजॉर्ट आजम के बेटे विधायक अब्दुल्ला खान चलाते हैं। एसडीएम पीपी तिवारी ने कहा, इस मामले में कई शिकायतें मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। बिजली विभाग के एसडीओ ने जांच में चोरी से बिजली इस्तेमाल करते हुए पाया, इसलिए तत्काल कनेक्शन काट दिया। यही नहीं, पानी के कनेक्शन व नलकूप की जांच भी की गई। नलकूप किसानों की फसल सिंचाई के लिए लगाया गया था, लेकिन किसानों ने पानी मिलने से इनकार कर दिया। पानी सिर्फ किसानों को जाता था या सिर्फ हमसफर रिजॉर्ट को, इसके जांच की जा रही है।
हाईकोर्ट से आजम की याचिका हो चुकी है खारिज
5 मामलों में आजम की तरफ से दाखिल जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। बता दें, रामपुर के 5 किसानों ने आजम पर आरोप लगाया था कि इन्होंने जौहर विश्वविद्यालय के लिए जमीन पाने के लिए उन्हें जेल में बंद करने और झूठे मुकद्दमे में फंसाने की धमकी देकर जबरन कब्जा की। मामले में किसानों ने आजम के खिलाफ केस दर्ज कराए थे। इसी मामले में सांसद ने जमानत याचिका दाखिल की थी।
अब तक दर्ज हो चुके हैं 80 केस
सपा सांसद आजम पर अब तक कुल 80 केस दर्ज हो चुके हैं। ये देश के पहले ऐसे सांसद हैं जिसके खिलाफ इतने केस दर्ज हुए हैं। इनमें से अधिकांश मुकदमे उनके सांसद बनने के बाद दर्ज हुए। इनमें अवैध कब्जा, भैंस, किताब व बिजली चोरी के केस शामिल हैं।