यूपी के रामपुर में सपा सांसद आजम खान और उनकी फैमिली के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। कोर्ट ने आजम, पत्नी तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ कुर्की के आदेश दिए हैं। एडीजे 6 की कोर्ट ने धारा 82 के तहत ये नोटिस जारी किया। मामले में अगली सुनवाई 24 जनवरी 2020 को होगी।

रामपुर (Uttar Pradesh). यूपी के रामपुर में सपा सांसद आजम खान और उनकी फैमिली के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। कोर्ट ने आजम, पत्नी तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ कुर्की के आदेश दिए हैं। एडीजे 6 की कोर्ट ने धारा 82 के तहत ये नोटिस जारी किया। मामले में अगली सुनवाई 24 जनवरी 2020 को होगी। 

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क्या है पूरा मामला
बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने आजम, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ केस दर्ज कराया था। उनका आरोप है कि अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए गए। मामले में कोर्ट ने पहले वारंट फिर गैर जमानती वारंट जारी किया। लेकिन तीनों कोर्ट में पेश नहीं हुए। जिसके बाद कोर्ट ने तीनों के खिलाफ कुर्की के आदेश जारी किए। 

अगर कोर्ट में पेश नहीं हुए तो होगी कुर्की 
मामले में सरकारी वकील रामऔतार सैनी ने बताया, दो जन्म प्रमाण पत्र के केस में कई दिनों से गिरफ्तारी वारंट चल रहा था। इसके बाद एडीजे 6 की कोर्ट ने 82 की कार्रवाई की है। इसके तहत पुलिस हाजिर होने के लिए इनके घर पर नोटिस चस्पा करेगी। एक महीने के अंदर सभी आरोपियों को हाजिर होना पड़ेगा। अगर हाजिर नहीं होते तो आगे कुर्की की कार्रवाई होगी।