गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी पर यूएपीए एक्ट लगाया गया है। एटीएस ने केस को ट्रांसफर करने की अर्जी भी दी थी जिसे स्वीकृति मिल गई है। एसीजेएम फर्स्ट कोर्ट ने केस को एनआईए कोर्ट में ट्रांसफर करने की स्वीकृति दे दी है। 

गोरखपुर: गोरखनाथ मंदिर में हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बाजी पर एटीएस ने यूएपीए एक्ट लगाया है। इसी के साथ एसीजेएम फर्स्ट कोर्ट में केस ट्रांसफर करने की अर्जी दी। मामले की सुनवाई के दौरान एसीएएम फर्स्ट दीपक नाथ सरस्वती ने केस को लखनऊ के एनआईए कोर्ट को ट्रांसफर करने की स्वीकृति दी है। इसी के साथ कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। मामले में अब आगे की सुनवाई लखनऊ में होगी। 

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एटीएस शनिवार की सुबह तकरीबन 10.48 बजे मुर्तजा को लेकर गोरखपुर कचहरी पहुंची। जहां उसे एसीजेएम फर्स्ट कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई खत्म होने के बाद एटीएस मुर्तजा को लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो गई। 

एलर्ट हुआ जेल प्रशासन
 मुर्तजा के जेल आने की सूचना मिलने के बाद जेल प्रशासन पूरी तरह से एलर्ट हो गया। मुर्तजा को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखने की तैयारी शुरू कर दी। जेलर प्रेम सागर शुक्ल ने बताया कि हाई सिक्योरिटी बैरक में बड़े अपराधियों को या खूंखार आतंकियों को रखा जाता है। गोरखपुर जेल के हाई सिक्योरिटी बैरक में पहले से एक आतंकवादी मौजूद है। बैरक में रहने वाले बंदियों को जेल के अन्य बंदियों से दूर रखा जाता है। ऐसा इसलिए होता है जिससे उनका आमना-सामना अन्य बंदियों से न हो और हमले जैसा खतरा न रहे। इस बैरक में 24 घंटे सीसीटीवी और गार्ड्स के जरिए निगरानी भी होती है। 

क्या था पूरा मामला 
मुर्तजा अब्बासी ने 3 अप्रैल को गोरखनाथ मंदिर के गेट पर पुलिसकर्मियों पर हमला किया था। मामले में छानबीन के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। इस पूरे मामले की जांच एटीएस और कई अन्य एजेंसियां कर रही है। 

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